ePaper

27 के संभावित नबान्न अभियान के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंची राज्य सरकार

Updated at : 23 Aug 2024 12:52 AM (IST)
विज्ञापन
27 के संभावित नबान्न अभियान के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंची राज्य सरकार

सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से 26 अगस्त तक इस्तीफा देने की मांग की गयी है और कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है 27 अगस्त को नबान्न (राज्य सचिवालय) अभियान चलाया जायेगा.

विज्ञापन

संवाददाता, कोलकाता आरजी कर कांड के खिलाफ राज्य सहित पूरे देश में सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध जताया जा रहा है. विभिन्न सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से 26 अगस्त तक इस्तीफा देने की मांग की गयी है और कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है 27 अगस्त को नबान्न (राज्य सचिवालय) अभियान चलाया जायेगा. 27 अगस्त को नबान्न अभियान की आशंका के बीच राज्य सरकार ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है. राज्य सरकार ने याचिका में कहा है कि पुलिस से अनुमति लिये बिना ही एक संगठन ने सोशल मीडिया पर नबान्न अभियान का आह्वान किया है. जिसमें कहा गया है कि वह 27 अगस्त को नबान्न अभियान चलायेंगे. इसमें मुख्यमंत्री के इस्तीफे सहित अन्य कई मांगें रखी गयी हैं. राज्य सरकार का कहना है कि 27 अगस्त को इस प्रकार की रैली या जुलूस निकालने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है. इसलिए राज्य सरकार ने अदालत से आग्रह किया है कि इस अभियान पर रोक के लिए अदालत को पहल करनी चाहिए. याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है.इससे पहले पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 14 अगस्त की रात महिलाओं ने कोलकाता व राज्य के कई इलाकों में सड़कों पर कब्जा कर लिया था. महिलाओं ने आधी रात को सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया था और अब 27 अगस्त के नबान्न अभियान की चर्चा हो रही है. राज्य सरकार को आशंका है कि इसमें अनियंत्रित लोगाें की भीड़ हो सकती है. इसलिए इस पर अदालत से राज्य सरकार ने हस्तक्षेप की मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola