कोर्ट ने जमानत पर रिहा दो आरोपियों को फिर से गिरफ्तार करने का दिया आदेश
Updated at : 06 Mar 2025 11:12 PM (IST)
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कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के मतगणना के दिन एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरोपियों की जमानत को रद्द करते हुए उन्हें फिर से गिरफ्तार करने का आदेश दिया. गौरतलब रहे कि दो मई 2021 को मतगणना वाले दिन महानगर के बेलियाघाटा निवासी भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी.
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कोलकाता.
कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के मतगणना के दिन एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरोपियों की जमानत को रद्द करते हुए उन्हें फिर से गिरफ्तार करने का आदेश दिया. गौरतलब रहे कि दो मई 2021 को मतगणना वाले दिन महानगर के बेलियाघाटा निवासी भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में हाइकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) को मामले में जमानत पर रिहा हुए दो आरोपियों को फिर से गिरफ्तार करने का निर्देश दिया. इससे पहले दोनों आरोपियों संजय सामंत और समीर सामंत को निचली अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था. न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने निचली अदालत के उक्त आदेश को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की कई घटनाएं हुई थीं. हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए घटना की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. अदालत के सूत्रों के अनुसार, दोनों आरोपियों को पिछले साल 21 अगस्त को निचली अदालत से जमानत मिल गयी थी. अभिजीत सरकार के परिवार ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील की थी. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील मयूख मुखर्जी ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के मामले के बावजूद उन्हें जमानत दे दी है. इसके बाद न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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