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निकाय चुनाव : राज्य सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ मामला

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 15 जून तक सात नगरपालिकाओं में चुनाव कराये जाने के निर्देश के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया. राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी. उल्लेखनीय है कि 15 मई को मुख्य न्यायाधीश मंजुला […]

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 15 जून तक सात नगरपालिकाओं में चुनाव कराये जाने के निर्देश के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया. राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी.

उल्लेखनीय है कि 15 मई को मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर तथा न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयुक्त को अगले दो माह में सात नगरपालिकाओं में चुनाव कराने का निर्देश दिया था. ये नगरपालिका हैं : आसनसोल नगर निगम, कुल्टी नगरपालिका, रानीगंज नगरपालिका, जामुड़िया नगरपालिका, विधाननगर नगरपालिका, राजारहाट-गोपालपुर नगरपालिका तथा बाली नगरपालिका.

उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने इन नगरपालिका को निगम बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है तथा उसके डिलिमिटेडेशन का काम भी चल रहा है. यदि अभी चुनाव कराये जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद जब ये नगरपालिकाएं निगम बन जायेंगी, तो निर्वाचित पार्षद कहां जायेंगे. इससे संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी. उन्होंने कहा कि इन नगरपालिकाओं को निगम बनाने का प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि सर्वोच्च न्यायालय उन लोगों की बाध्यता समङोगा और फिलहाल चुनाव कराने के उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन लगायेगा. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को आयोग कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलायी.

इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग की ओर से अदालत के निर्देश के अनुरूप चुनाव कराये जाने की अपील की. अदालत के निर्देश के अनुसार यदि 15 जून तक चुनाव कराना है, तो 24 दिन पहले अधिसूचना जारी करनी होगी. आयोग का कहना है कि इसके मद्देनजर चुनाव आयोग 20 मई को अधिसूचना जारी करेगा. इस अधिसूचना के बाद 14 जून को मतदान होगा और 16 जून को मतगणना होगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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