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ट्रेनों व स्टेशनों पर धूम्रपान करते पकड़े गये करीब 27 हजार लोगों पर जुर्माना

ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए रेलवे प्रयत्नशील है.

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पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्टेशनों पर गंदगी फैलाने वाले 44 हजार लोगों पर हुआ जुर्माना

संवाददाता, कोलकाता.

ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए रेलवे प्रयत्नशील है. हालांकि कई यात्री सफाई की अनदेखी करते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को काफी परेशानी होती है. ऐसे में ट्रेनों में गंदगी फैलाना वाले यात्रियों से रेलवे सख्ती से निपट रहा है. मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक रेलवे सुरक्षा बल-पूर्व रेलवे द्वारा रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने के आरोप में 44,780 लोगों पर केश दर्ज किया गया. इन यात्रियों से जुर्माने के तौर पर रेलवे ने 55.59 लाख रुपये वसूला.

इसके अलावा इसी अवधि के दौरान आरपीएफ ने तंबाकू अधिनियम के तहत 27,265 लोगों को ट्रेनें या रेलवे एरिया में धूम्रपान करते पकड़ा और उनसे 54.52 लाख रुपये का जुर्माना वसूले. ट्रेनों में धूम्रपान निषिद्ध है. ऐसा करते पकड़े जानेवालों से आरपीएफ जुर्माना वसूलता है.

रेलवे का कहना है कि इस अभियानों के माध्यम से पूर्व रेलवे का उद्देश्य सार्वजनिक स्वच्छता बनाये रखना और गंदगी फैलाना वालों पर अंकुश लगाते हुए रेल यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ रेल यात्रा प्रदान करना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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