कोलकाता : राज्य में भाजपा की रथयात्रा का मामला, सुप्रीम कोर्ट में अब मंगलवार को सुनवाई
Updated at : 04 Jan 2019 6:51 AM (IST)
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कोलकाता : राज्य में लोकतंत्र बचाओ यात्रा (रथयात्रा) निकालने की अनुमति देने की भाजपा की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से याचिका का जोरदार विरोध करते हुए कहा गया कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की […]
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कोलकाता : राज्य में लोकतंत्र बचाओ यात्रा (रथयात्रा) निकालने की अनुमति देने की भाजपा की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से याचिका का जोरदार विरोध करते हुए कहा गया कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.
लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की याचिका को खारिज कर दे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को दरकिनार करते हुए कहा कि भाजपा का दावा है कि इस मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर से चार बार आदेश मिला है.
लेकिन राज्य सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से एक राजनीतिक पार्टी को अपना स्वाभाविक कार्य करने नहीं दिया जा रहा है. भाजपा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने वरिष्ठ वकील महेश अग्रवाल, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के दामाद कबीर बोस और जयप्रकाश मजूमदार पक्ष रख रहे थे. भाजपा की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सोमवार को करने का एलान किया.
इस पर राज्य सरकार की ओर से आपत्ति जताते हुए कहा गया कि उन लोगों को तैयारी करने के लिए कम से कम एक हफ्ते की मोहलत दी जाये और सुनवाई अगले सोमवार को किया जाये. इस अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की अगली तिथि मंगलवार को मुकर्रर कर दी. लिहाजा भाजपा की रथयात्रा निकलेगी या नहीं इसकी सुनवाई अगले मंगलवार को होगी.
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