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डेकोरेटर के तीन हत्यारों को उम्रकैद की सजा

Updated at : 21 Aug 2025 1:32 AM (IST)
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डेकोरेटर के तीन हत्यारों को उम्रकैद की सजा

साथ ही तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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हत्या के मामले में साढ़े चार वर्ष बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय 27 फरवरी 2021 को लेनदेन के विवाद में पीट कर हत्या का मामला बांकुड़ा. िजले के ओंदा थाना क्षेत्र के रामसागर के मालपुर में 27 फरवरी 2021 को कालोसोना राय नामक पेशेवर डेकोरेटर की लाठी-डंडों से पीट कर हत्या करने के मामले में जिला अदालत के अपर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज-थर्ड कोर्ट, देबकुमार गोस्वामी ने तीन आरोपियों सागर माजी, गंगा माजी व प्रशांत माजी को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसे नहीं देनेवाले दोषी को अतिरिक्त एक वर्ष की सजा काटनी होगी. बाद में मामले के सरकारी अधिवक्ता रथीन कुमार दे ने बताया कि डेकोरेटर कालोसोना राय के यहां सागर माजी मजदूरी करता था. मालिक के साथ रुपये को लेकर हुए विवाद में सागर ने गंगा माजी व प्रशांत माजी के साथ मिल कर लाठी व रॉड से कालोसोना राय पर हमला कर दिया. कालोसोना राय को बचाने की कोशिश में उनका बेटा कर्ण जीत राय घायल हो गया था. पिटाई से बुरी तरह जख्मी कालोसोना को बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत करार दिया था. घटना के बाद कर्ण जीत राय की शिकायत पर उस वर्ष अगले दिन 28 फरवरी को ओंदा थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया. जांच में जुटी पुलिस ने पहले दो आरोपियों सागर व प्रशांत को दबोचा, फिर गंगा माजी की धरपकड़ की गयी. ओंदा थाने की पुलिस ने 25 मई 2021 को मामले में चार्जशीट जमा की. मामला कोर्ट में चलता रहा. तीनों आरोपी जमानत पर रिहा भी हो गये थे. मामले की अंतिम सुनवाई से पहले तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. मामले में 11 गवाहों के बयान लिये गये. न्यायाधीश ने हत्या के मामले में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी.बेटे कर्ण जीत राय ने साढ़े चार साल बाद न्याय मिलने पर संतोष जताया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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