एस्टेट कोर्ट के आदेश, सेल भूमि से अवैध निर्माण ध्वस्त
Updated at : 24 Feb 2026 9:42 PM (IST)
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नरसिंहबंध क्षेत्र के काठगोला मैदान के पास सेल-इस्को स्टील प्लांट(आइएसपी) की भूमि पर बने अवैध निर्माण को मंगलवार को एस्टेट कोर्ट के आदेशानुसार ध्वस्त कर दिया गया.
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बर्नपुर.
नरसिंहबंध क्षेत्र के काठगोला मैदान के पास सेल-इस्को स्टील प्लांट(आइएसपी) की भूमि पर बने अवैध निर्माण को मंगलवार को एस्टेट कोर्ट के आदेशानुसार ध्वस्त कर दिया गया. उक्त जमीन पर कमलेश शर्मा ने बिना वैध अनुमति संरचना खड़ी की थी, जिसके खिलाफ कंपनी ने एस्टेट कोर्ट में वाद दायर किया था. मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने संबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया. इससे पूर्व भी कंपनी ने अतिक्रमण रोधी अभियान चलाते हुए अवैध सीमा-दीवार हटाई थी और स्वामित्व दर्शाने वाला बोर्ड लगाया था. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शेष अवैध ढांचे को भी हटाकर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कर लिया गया. एस्टेट अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के विरुद्ध शून्य-सहनशीलता की नीति के तहत आगे भी सख्त कानूनी व प्रशासनिक कदम उठाये जायेंगे.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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