बीएनआर में एएमसी का निर्माण गैरकानूनी
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश पुलिस आयुक्त को जारी रेल लाइन पर खतरा बताते हुए कोर्ट में दायर की गयी हैं दो याचिकाएं आसनसोल / आद्रा : साउथ इस्टर्न रेलवे के आद्रा रेल मंडल प्रशासन ने आसनसोल नगर निगम प्रशासन पर बीएनआर मोड (आसनसोल) में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर […]
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चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश पुलिस आयुक्त को जारी
रेल लाइन पर खतरा बताते हुए कोर्ट में दायर की गयी हैं दो याचिकाएं
आसनसोल / आद्रा : साउथ इस्टर्न रेलवे के आद्रा रेल मंडल प्रशासन ने आसनसोल नगर निगम प्रशासन पर बीएनआर मोड (आसनसोल) में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर निर्माण कार्य जारी रखने का आरोप लगाया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लॉट संख्या 759 के संबंध में सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) आसनसोल ने वाद संख्या 104ए/2014 (सेलवेल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) में एक सितंबर,2014 को पारित यथास्थिति का आदेश अभी भी लागू है.
आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस अधिकारियों से कई बार के अनुरोध के बावजूद न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्माण अब भी जारी है और रेलवे ट्रैक की संरक्षा के लिए यह खतरनाक है. 30 नवंबर को रेलवे अधिवक्ता एसके मुखर्जी ने दो याचिकाएं दायर कीं. पहली याचिका यथास्थिति आदेश दिनांक एक सितंबर, 2014 को यथास्थिति बनाये रखने के लिए पुलिस की सहायता मांगते हुए अपराध दंड संहिता की धारा 151 के अंतर्गत तथा दूसरी याचिका 2014 का मूल हकदारी वाद संख्या 104ए के अंतर्गत अपराध दंड संहिता की धारा 39 के नियम सात के अनुसार स्थानीय निरीक्षण करने के लिए प्लीडर कमिश्नर नियुक्त करने के लिए दायर की गयी हैं.
न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं पर 12 फरवरी को सुनवाई की गई और न्यायालय द्वारा पुलिस आयुक्त तथा आसनसोल दक्षिण पुलिस थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आगे निर्माण करने का कोई मौका न देते हुए वाद के अधीन भूमि को यथावत रखने में रेलवे की हर तरह से सहायता की जाए ताकि न्यायालय द्वारा पारित सत्यनिष्ठ आदेश की पवित्नता का उल्लंधन न हो.
न्यायाधीश द्वारा रेलवे को निदेश दिया गया कि न्यायालय के समक्ष सर्वे कमीशन के लिए कार्रवाई करे. रेलवे अधिवक्ता के अनुदेश के अनुसार न्यायालय का आदेश से आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित एसडीओ को सूचित कर दिया गया है.
बेटिकट रेल यात्रियों से जुर्माने में 2.60 लाख की वसूली : आसनसोल. आसनसोल रेल मंडल के वाणिज्य विभाग ने बिना टिकट रेल यात्ना करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्टेशनों, विभिन्न गाड़ियों एवं विभिन्न सेक्शनों में सघन टिकट जांच अभियान चला रखा है. इसके तहत गुरुवार को सघन टिकट जांच अभियान चलाया गया. मधुपुर, जसीडीह, आसनसोल, अंडाल एवं दुर्गापुर के टिकट जांच दलों ने मंडल में विभिन्न मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों और स्टेशनों में सघन टिकट जांच अभियान चलाया.
इस दौरान 839 अनियमित टिकट के मामलें पकड़े गये. किराया एवं जुर्माना के रूप में कुल 2,60,031 रूपयों की वसूली की गयी. मंडल रेल प्रबंधक पीके मिश्र ने इसकी सराहना करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भविष्य में भी इसे चालू रखने का निर्देश दिया.
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