फिट रहने पर ही कोल इंडिया में मिल सकेगी नौकरी
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बदलाव. नियुक्ति के लिए मेडिकल अटेंडेंस रूल में सरकारी कोयला कंपनी ने किया यह प्रावधान मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल अधिकारियों का बोर्ड करेगा इसकी जांच कोल इंडिया में किसी भी तरह के कर्मियों के लिए लागू होगा यह प्रावधान आसनसोल : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) व इसकी अनुषांगिक कोयला कंपनियों में नौकरी के लिए अब […]
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बदलाव. नियुक्ति के लिए मेडिकल अटेंडेंस रूल में सरकारी कोयला कंपनी ने किया यह प्रावधान
मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल अधिकारियों का बोर्ड करेगा इसकी जांच
कोल इंडिया में किसी भी तरह के कर्मियों के लिए लागू होगा यह प्रावधान
आसनसोल : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) व इसकी अनुषांगिक कोयला कंपनियों में नौकरी के लिए अब पूरी तरह से फिट रहना होगा, मतलब कोल इंडिया में आप तभी नौकरी कर सकेंगे, जब ओवरवेट या अंडर वेट नहीं होंगे. कंपनी के मेडिकल अटेंडेंस रूल में इसका प्रावधान किया गया है. इसमें नौकरी से पूर्व होनेवाली मेडिकल परीक्षा का जिक्र किया गया है. नौकरी से पूर्व कंपनी के मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल अधिकारियों की बोर्ड इसकी जांच करेगा. यह कोल इंडिया में किसी भी तरह के कर्मियों के लिए लागू होगा. कंपनी ने न्यूनतम लंबाई भी तय कर दी है. लंबाई कम से कम 159 सेंटीमीटर होनी चाहिए. सीना कम से कम 75 ईंच होना चाहिए. सीना फूलने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए.
और क्या होना चाहिए
कोल इंडिया में नौकरी करने के लिए ब्लड प्रेशर भी सामान्य होना चाहिए. दांत सही होना चाहिए. अगर दांत टूटा हुआ तो वहां नया दांत लगाया होना चाहिए. हर्निया की बीमारी भी नहीं होनी चाहिए. हाइड्रोसिल की बीमारी से पीड़ित युवक भी बिना ऑपरेशन के नौकरी नहीं ले सकता है. आवेदक को तीन माह के अंदर हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करा लेना होगा. हाथ, अंगुली, तलवा आदि जोड़ के पास से पूरी तरह फिट होना चाहिए. इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए. आवेदक को क्र ोनिक अल्सर, त्वचा का वितृत्ति नहीं होनी चाहिए. लकवा और मिरगी की बीमारी भी नहीं होनी चाहिए.
चेयरमैन और सीएमडी दे सकते हैं छूट
कोल इंडिया के चेयरमैन और सभी कोयला कंपनियों के सीएमडी को विशेष परिस्थिति में नियम में छूट देने का अधिकार होगा. साथ ही जिन मामलों में निर्णय हो चुका है, उसकी सुनवाई नहीं होगी. इस नियम में सुनवाई का पूरा प्रावधान कोल इंडिया के ही पास होगा.
ओपेन नियुक्ति के लिए है यह प्रावधान
एटक के अध्यक्ष सह जेबीसीसीआई सदस्य रमेन्द्र कुमार ने कहा कि यह प्रावधान ओपेन नियुक्ति के लिए है. अनुकं पा और जमीन अधिग्रहण के बदले होनेवाली नौकरियों पर यह नियम लागू नहीं होता है. वैसे अन्य नियुक्तियों में जो प्रावधान है, वह भी विसंगति वाला है. नौकरी करने का सबका हक है. इसमें किसी को शारीरिक क्षमता के आधार पर रोक नहीं होनी चाहिए.
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