प्रदूषण बोर्ड दफ्तर के बाहर तोड़ा कानून, आठ को जेल

Updated at : 20 Mar 2025 9:19 PM (IST)
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प्रदूषण बोर्ड दफ्तर के बाहर तोड़ा कानून, आठ को जेल

बुधवार को सिटी सेंटर इलाके में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के बाहर कल-कारखानों से होते प्रदूषण और नदी से बालू के अंधाधुंध उत्खनन के खिलाफ भूमि रक्षा कमेटी ने उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए कानून तोड़ा था. सरकारी कार्यालय के सामने कानून तोड़ने और निजी सीमेंट फैक्टरी के अधिकारियों की शिकायत के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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दुर्गापुर.

बुधवार को सिटी सेंटर इलाके में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के बाहर कल-कारखानों से होते प्रदूषण और नदी से बालू के अंधाधुंध उत्खनन के खिलाफ भूमि रक्षा कमेटी ने उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए कानून तोड़ा था. सरकारी कार्यालय के सामने कानून तोड़ने और निजी सीमेंट फैक्टरी के अधिकारियों की शिकायत के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. गुरुवार को महकमा अदालत में पेश करने पर आठ आरोपियों विश्वजीत रुईदास (27), मिहिर पाल(72 ), ऋतिक घोष(47), प्रकाश बाउरी(27), विवेक रुईदास (27), अनुपम गोप(25), तारकनाथ दास (36) एवं सुजल पाल (33) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. जबकि दो अन्य आरोपियों ध्रुव ज्योति मुखर्जी(39) और सुमन गोप उर्फ राजा(28) को चार दिनों की पुलिस रिमांड में लॉकअप भेज दिया गया. बुधवार को उग्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में भारी पुलिस बल को मशक्कत करनी पड़ी थी. दर्जनों प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर पुलिस थाने ले गयी थी.

बाद में दुर्गापुर थाने की पुलिस ने सरकारी कार्यालय के बाहर कानून तोड़ने के आरोप में 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया. सभी 10 आरोपी भूमि रक्षा कमेटी से जुड़े हैं और गोपाल माठ इलाके के बाशिंदे हैं. कमेटी के अध्यक्ष ध्रुव ज्योति मुखर्जी(39) को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

निजी सीमेंट फैक्टरी प्रबंधन ने लगाये गंभीर आरोप

घटना को लेकर निजी सीमेंट फैक्टरी के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है. कहा है कि भूमि रक्षा कमेटी के लोग बढ़ते प्रदूषण और उसे रोकने का उपाय करने के नाम पर कंपनी से मोटी रकम वसूलना चाहते थे. इसलिए ही उन लोगों ने प्रदूषण का बखेड़ा खड़ा कर हंगामा किया. इस शिकायत के आधार पर भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस नंबर 112/ 25 के तहत धारा 329 (3)/308(2)/ 308(4 )/308(5 )/351 (2)/11 2 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है. अभियुक्तों पर प्रदर्शन कर कानून तोड़ने के साथ सीमेंट फैक्टरी से समय-समय पर चंदा के नाम पर मोटी रकम वसूलने का भी आरोप लगा है.

वर्षों से अंडाल ग्राम के इर्द-गिर्द डीवीसी, सीमेंट फैक्टरी एवं दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) वर्षों से स्थापित हैं. प्रदर्शनकारियों की शिकायत है कि इन फैक्टरियों से होते वायु प्रदूषण के कारण अंडाल ग्राम के लोगों का जीना मुहाल हो गया है. प्रदूषण को रोकने की मांग पर भूमि रक्षा कमेटी की ओर से लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है. कमेटी की ओर से महकमा शासक से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय से भी बार-बार शिकायत की गयी है. लेकिन प्रदूषण को रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था. वहीं, बीते दिनों भूमि रक्षा कमेटी की ओर से दामोदर नदी से अंधाधुंध बालू उत्खनन रोकने की मांग पर भी महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा गया था. उसके बावजूद प्रशासन ने कदम नहीं उठाया. इन मांगों व मुद्दों को लेकर बुधवार को भूमि रक्षा कमेटी ने सिटी सेंटर इलाके में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन शुरू किया था. उस दौरान अचानक दुर्गापुर थाने की पुलिस वहां पहुंच गयी एवं कानून तोड़ने के आरोप में आंदोलनकारियों को वहां से जबरन हटाते हुए हिरासत में ले लिया. कमेटी के सदस्यों को पुलिस हिरासत में लेने की खबर शहर में फैलते ही हलचल मच गयी. दूसरी ओर, भूमि रक्षा कमेटी के सदस्यों के खिलाफ सीमेंट फैक्टरी प्रबंधन की बुधवार रात की गयी शिकायत के आधार पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया. उसके बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कमेटी के 10 प्रदर्शनकारियों को नामजद अभियुक्त बना कर गुरुवार को महकमा अदालत में पेश किया. इस बीच, पुलिस रिमांड में दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में लग गयी है.

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