काले धन पर लगाम को सरकार व आयकर विभाग प्रतिबद्ध : प्रियव्रत

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 May 2017 8:47 AM

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एमसीसीआइ सभागार में आयोजित परिचर्चा में बोले इनकम टैक्स के एडिशनल डायरेक्टर कोलकाता : काले धन पर अंकुश और कर का आधार बढ़ाने के लिए सरकार और आयकर विभाग प्रतिबद्ध है. ये बातें पश्चिम बंगाल व सिक्किम जोन के आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर (इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन) प्रियव्रत प्रमाणिक ने कहीं. वे गुरुवार को […]

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एमसीसीआइ सभागार में आयोजित परिचर्चा में बोले इनकम टैक्स के एडिशनल डायरेक्टर
कोलकाता : काले धन पर अंकुश और कर का आधार बढ़ाने के लिए सरकार और आयकर विभाग प्रतिबद्ध है. ये बातें पश्चिम बंगाल व सिक्किम जोन के आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर (इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन) प्रियव्रत प्रमाणिक ने कहीं. वे गुरुवार को मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआइ) सभागार में आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे.
प्रमाणिक ने लोगों से आग्रह किया है कि देश में काले धन के खतरे को रोकने के लिए अपने वित्तीय लेन-देन की सटीक जानकारी आयकर विभाग को दें. धारा 44 एबी के तहत ऑडिट करानेवाले किसी भी व्यवसायी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में दो लाख रुपये या उससे अधिक की लेन-देन पर 31 मई, 2017 को या उससे पहले फार्म 61 के तहत आयकर विभाग को वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) देना जरूरी है.
निर्धारित समय में विवरण नहीं देने पर आयकर विभाग द्वारा एक बार नोटिस जारी किया जायेगा और इस नोटिस के बाद भी जमा नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जायेगा.
उन्होंने कहा कि फार्म 60, फार्म 61 और फार्म 61ए के अपने-अपने नियम हैं. छोटे बड़े वित्तीय लेन-देन में पैन कार्ड काफी महत्वपूर्ण है.
आयकर विभाग के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है क्योंकि इसके जरिये वित्तीय जानकारी आयकर विभाग को मिलती है, लेकिन जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लेन-देन से संबंधित काम नहीं रूकें, इसके लिए आयकर विभाग ने फार्म 60 और फार्म 61 की व्यवस्था की है. पैन कार्ड की गैर मौजूदगी में यह फार्म वैकल्पिक व्यवस्था है.
आयकर कानून के अनुसार वे व्‍यक्तिगत टैक्‍सपेयर, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वे अपने पैन कार्ड की जगह फार्म 60 जमा कर सकते हैं. वहीं वे व्‍यक्तिगत टैक्‍सपेयर जिनके पास सिर्फ आय के साधान के रूप में सिर्फ एग्रीकल्‍चर से प्राप्‍त आय होती है, उन्‍हें अपने लेन-देन के साथ पैन कार्ड की जगह फार्म 61 भरना होगा. फार्म 61 ए के तहत विवरण की जानकारी ऑनलाइन दी जा सकती है. आयकर विभाग की वेबसाइट पर ये फार्म उपलब्ध हैं. कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम जोन के आयकर विभाग के निदेशक राजीव कुमार, एमसीसीआइ के चेयरमैन (स्टैंडिंग कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्सेस), चार्टर्ड एकाउंटेंट शांति स्वरूप गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.
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