मांगा भूमि और कोयला खदान का पूरा ब्योरा
केंद्र ने उन कोल ब्लॉक आबंटियों को भूमि और खान का ब्योरा 10 नवंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिये थे. इसका उद्देश्य अध्यादेश के तहत आवंटियों को मुआवजा देना है. कोयला मंत्रलय ने पूर्व आवंटियों को लिखे एक पत्र में कहा, ‘भूमि और खान के लिए […]
केंद्र ने उन कोल ब्लॉक आबंटियों को भूमि और खान का ब्योरा 10 नवंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिये थे. इसका उद्देश्य अध्यादेश के तहत आवंटियों को मुआवजा देना है. कोयला मंत्रलय ने पूर्व आवंटियों को लिखे एक पत्र में कहा, ‘भूमि और खान के लिए पूर्व आवंटियों को भुगतान हेतु मुआवजे के मूल्यांकन का एक प्रावधान है. अत: वे एक पखवाड़े के भीतर भूमि और खान ढांचे का ब्योरा उपलब्ध कराएं.’ इस अध्यादेश को 21 अक्तूबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली. मंत्रलय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में जहां कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, यह मान लिया जायेगा कि भूमि और खान ढांचे पर किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं किया गया है. यहां बताना प्रासंगिक होगा कि कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 के तहत इस तरह के आवंटियों को मुआवजा देने का एक प्रावधान है.
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