नक्सलियों के लिए लेवी वसूली करने वाले तीन को सात-सात साल की जेल

चाईबासा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रमाकांत मिश्रा की अदालत ने भाकपा माओवादी संगठन के तीन सदस्यों को दोषी करार देकर 7–7 साल की सजा सुनायी. वहीं 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया. मनोहरपुर थानांतर्गत गोजीपुर के सिमोन जोजो उर्फ जुलियास, चेरवालोर के निर्विक हेंब्रम और सूरज को सजा हुई है. सोनुवा थाना के […]
चाईबासा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रमाकांत मिश्रा की अदालत ने भाकपा माओवादी संगठन के तीन सदस्यों को दोषी करार देकर 7–7 साल की सजा सुनायी. वहीं 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया. मनोहरपुर थानांतर्गत गोजीपुर के सिमोन जोजो उर्फ जुलियास, चेरवालोर के निर्विक हेंब्रम और सूरज को सजा हुई है.
सोनुवा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी परशुराम पासवान के बयान पर 10 जून 2009 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में बताया गया कि 8 जून 09 को गोइलकेरा में कैंप लगाने के लिए विभिन्न थाना के प्रभारियों के साथ प्रस्थान किया था. वहां पहुंच कर अस्थायी कैंप लगाया. कैंप की तैनात संतरी गार्ड ने 9 जून 09 की रात्रि करीब डेढ़ बजे बाइक की रोशनी देख पुलिस जवानों ने सड़क पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया. तलाशी के दौरान उक्त तीनों के पास से पिस्तौल, गोली व लेवी वसूलने के रसीद और 7000 रुपये बरामद किये गये. उक्त लेवी की राशि सेरेगया के भूतपूर्व मुखिया सह भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य जोहन भुईंया के पास पहुंचाने जा रहे थे.
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