ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवाले होंगे दंडित
Updated at : 31 Dec 2015 7:14 AM (IST)
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सिमडेगा : ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवालों की अब खैर नहीं. शहरी क्षेत्र सहित पूरे जिले में अब ट्रैफिक नियमों की कड़ाई के साथ पालन किया जायेगा. प्रेस कांफ्रेंस में उपायुक्त विजय कुमार सिंह व एसपी राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि जितने भी वाहन चालक हैं, वह अपने वाहनों के कागजात […]
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सिमडेगा : ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवालों की अब खैर नहीं. शहरी क्षेत्र सहित पूरे जिले में अब ट्रैफिक नियमों की कड़ाई के साथ पालन किया जायेगा. प्रेस कांफ्रेंस में उपायुक्त विजय कुमार सिंह व एसपी राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि जितने भी वाहन चालक हैं, वह अपने वाहनों के कागजात पूरी तरह ठीक करा लें.
वाहन चलाने के दौरान ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा फाइन के अलावा उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है.बताया कि जांच के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने पर 100 रुपये से 300 रुपये तक फाइन लगाया जा सकता है. इसके अलावा बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने, पावर हॉर्न का इस्तेमाल करने, प्रदूषण फैलाने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने आदि पर भी फाइन लगाया जा सकता है.
रफ ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाने एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपये फाइन या तीन माह की सजा या दोनों हो सकती है. वहीं रफ ड्राइविंग करने एवं शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 1000 से 2000 रुपये तक फाइन एवं दो साल की सजा हो सकती है.
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