कानून के प्रति लोगों में जागरूकता लायें: पीडीजे

Updated at : 26 Nov 2014 8:02 PM (IST)
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कानून के प्रति लोगों में जागरूकता लायें: पीडीजे

विधि दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर फोटो फाइल:26एसआइएम:11-संबोधित करते पीडीजे,12-उपस्थित अधिवक्ताप्रतिनिधिसिमडेगा. स्थानीय वकालत खाना में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधि दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला जज केके झा उपस्थित थे. कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधान […]

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विधि दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर फोटो फाइल:26एसआइएम:11-संबोधित करते पीडीजे,12-उपस्थित अधिवक्ताप्रतिनिधिसिमडेगा. स्थानीय वकालत खाना में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधि दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला जज केके झा उपस्थित थे. कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधान जिला जज श्री झा ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को लागू किया गया था. उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि संविधान के तहत जो कानून लागू हैं, उस कानून की जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है. कानून के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है. कानून की जानकारी नहीं होने के कारण लोग कानून का लाभ नहीं उठा पाते हैं. पीडीजे श्री झा ने कहा कि अधिवक्ता सेवा भाव से काम करें. गरीबों व असहायों से उचित फीस लेकर उनके मामलों का निष्पादन कराने का काम करें. गरीबों की सेवा हमारा कर्तव्य है. उन्होंने यह भी कहा कि इसी उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है. जिसके माध्यम से गरीबों व असहायों के मामलों का निबटारा कराया जाता है. लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार का लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि जो लोग पैसे की कमी के कारण अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं वैसे लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार में भेजें. इस अवसर पर मुख्य रूप से एडीजे एसके झा, सीजेएम सत्यपाल, प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार सिंह के अलावा अन्य न्यायिक पदाधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित थे.

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