Seraikela News : बालश्रम कराना पड़ेगा भारी दोषियों को होगी जेल: एडीसी
Published by : ATUL PATHAK Updated At : 09 May 2025 10:27 PM
बालश्रम कराना पड़ेगा भारी दोषियों को होगी जेल: एडीसी
सरायकेला. बालश्रम उन्मूलन को लेकर शुक्रवार को अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में बालश्रम उन्मूलन को लेकर धावा दल का गठन करने पर सहमति जतायी गयी. धावा दल अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों का रेस्क्यू कर उन्हें पुनर्वास से जोड़ेंगे. अपार उपायुक्त ने बताया कि जिले में बाल श्रम करवाने वाले प्रतिष्ठान किसी भी हालत में बक्शा नहीं जायेगा. बालश्रम कराते पकड़े जाने पर 20 से लेकर 50 हजार तक का आर्थिक दंड व छह माह से दो वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी. अपर उपायुक्त के नेतृत्व में जिला स्तरीय धावा दल, अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अनुमंडल स्तरीय धावा दल एवं अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अंचल स्तरीय धावा दल कार्य करेगा. दल में थाना प्रभारी एवं सीडीपीओ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. यह दल अपने अपने क्षेत्र में संचालित होटल, गैरेज, दुकान एवं सभी प्रकार के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण करेगा. बालश्रम से मुक्त होने वाले को पुनर्वास के तहत किसी आवासीय विद्यालय में नामांकन कराया जायेगा. उनके परिवार को आवास, पेंशन, मनरेगा आदि सरकारी योजनाओं से जोड़ा जायेगा. अपर उपायुक्त ने कहा कि जिला को बलश्रम मुक्त जिला बनाना प्राथमिकता है.
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