साहिबगंज : दहेज के लिये अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में धीरू मिर्धा को सजा भुगतने के बाद भी 20 दिनों तक जेल में काटना पड़ा. उक्त मामला परिवाद संख्या 145/08 से संबंधित है. जिसमें छोटा पचगढ़ की ममता देवी ने अपने पति धीरू मिर्धा वैगरह जो सकरीगली हाथीगढ़ के निवासी थे उनके विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की मुकदमा किया था.
इस मामले में दोनों पक्षों के बीच सुलह भी हुआ था और धीरू मिर्धा को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने 12 अप्रैल 13 को जज मेंट पारित किया था. जिसके धीरू मिर्धा को तीन महीने की सजा और 500 रुपया जुर्माना सुनाया गया. धीरू मिर्धा जमानत के समय 10 सितंबर 2009 से 19 अक्तूबर 2013 को पकड़ा कर जेल गया और 12 अप्रैल 2013 को दो महीना जेल में बीताने के बाद 500 रुपया जुर्माना देकर रिहा हुआ. 2011 में ही धीरू के विवाद स्थायी वारंट निर्गत था और इसी के आधार पर पुलिस ने धीरू को गिरफ्तार कर 21 अक्तूबर को जेल भेज दिया जहां से वह पांच नवंबर को रिहा होकर निकला.