सीओ व पंस सदस्य पर न्यायालय में परिवाद दायर

Published at :09 Jun 2015 8:37 AM (IST)
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सीओ व पंस सदस्य पर न्यायालय में परिवाद दायर

उधवा : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजमहल के न्यायालय में बरहरवा अंचलाधिकारी (सीओ)विनोद राम एवं झिकटिया पंचायत समिति सदस्य के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के तहत परिवाद पत्र दायर किया गया है. बरहरवा हरिजन पाड़ा निवासी संजीव कुमार आर्य द्वारा दायर परिवाद पत्र संख्या 389/15 में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक […]

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उधवा : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजमहल के न्यायालय में बरहरवा अंचलाधिकारी (सीओ)विनोद राम एवं झिकटिया पंचायत समिति सदस्य के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के तहत परिवाद पत्र दायर किया गया है.
बरहरवा हरिजन पाड़ा निवासी संजीव कुमार आर्य द्वारा दायर परिवाद पत्र संख्या 389/15 में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 6 जून को उसकी पत्नी ने दोपहर में घर आकर भतीजे के जन्मदिन में शामिल होने का न्योता दिया. संजीव कुमार आर्य शाम 6:00 बजे अपनी दादी, सरस्वती और बेंजामीन के साथ गाड़ी से निकले, परंतु रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने से वे लोग करीब 9:30 बजे सरायबिंदा पहुंचे. परिवाद में आरोप लगाया गया है कि ससुराल पहुंचने के कुछ दूर पहले ही उन्होंने सीओ विनोद कुमार राम व पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा.
उन्हें देख विनोद कुमार राम भागने लगे. सीओ को पकड़ने पर हाथ छुड़ा कर भागने में जानलेवा हमला भी किया. इस दौरान घायल भी हो गया. वादी की दादी और सरस्वती उसे हटाने का प्रयास करने लगे तब विनोद राम ने मार-पीट भी की. हो-हल्ला होने के बाद ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और बीच बचाव किये. गांव के प्रधान द्वारा कहा गया कि सुबह में उक्त घटना की पंचायती की जायेगी. लेकिन रात्रि में ही विनोद राम अपनी गाड़ी छोड़ कर वहां से भाग निकले.
उसके उपरांत संजीव कुमार आर्य ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह मार-पीट करने लगी और झूठा केस में फंसाने की धमकी देने लगी. इस घटना को लेकर भादवि की धारा 345, 376, 307, 379, 323, 341 एवं 3/4 अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के तहत विनोद कुमार राम एवं ङिाकटिया के पंचायत समिति के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिये परिवाद थाना भेजा गया है.
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