प्रतिनिधि , साहिबगंजजिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को मंडलकारा प्रांगण में जेल अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान बंदियों को कानून की जानकारी दी गयी और उनकी समस्याएं सुनी गयी. जेल अदालत के माध्यम से रेलवे कोर्ट से संबंधित दो अलग अलग मामले के कैदी दीपक कुमार साह व डमरू ने दोष कबूल किया और दीपक कुमार साह को दो हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का कारावास व डमरू उर्फ समीर को जेल में बिताये अवधि को समायोजित करते हुए मुक्त करने का आदेश दिया. इस अवसर पर मुख्य सीजेएम राजीव कुमार सिन्हा, डीएलएफए के सचिव सुभाष, रेलवे मजिस्ट्रेट एएम त्रिपाठी, जेलर ब्रजेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता डीके सिंह, लालबाबू यादव, अरविंद बढ़ई, सुनील कुमार, उमाशंकर प्रसाद, गौतम सिंह आदि थे.
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जेल अदालत में दो कैदी रिहा
प्रतिनिधि , साहिबगंजजिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को मंडलकारा प्रांगण में जेल अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान बंदियों को कानून की जानकारी दी गयी और उनकी समस्याएं सुनी गयी. जेल अदालत के माध्यम से रेलवे कोर्ट से संबंधित दो अलग अलग मामले के कैदी दीपक कुमार साह व डमरू ने […]
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