वैश्य मोर्चा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर लगायी न्याय की गुहार

Edited by Sameer Oraon
Updated:
विज्ञापन

मोर्चा ने राज्यपाल से मांग की है कि थाना में दर्ज केस फर्जी है, जो एक योजना और साजिश के तहत किया गया है. इसलिए तत्काल इसे खारिज कराया जाये. साथ ही इसमें लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये

विज्ञापन

रांची: झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर रामगढ़ जिले के पतरातू थाना अंतर्गत भदानीनगर ओपी में दर्ज केस की विस्तृत जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगायी है. मोर्चा ने राजभवन में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी तपन कुमार साहा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि राजेंद्र प्रसाद साहू वैश्य मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं और विष्णु इंटरप्राइजेज नामक कंपनी के मालिक भी हैं. श्री साहू को रामगढ़ जिले के भदानीनगर ओपी प्रभारी धनंजय प्रसाद द्वारा झूठे केस से जोड़ने के लिए उनके सामान को जब्त कर लिया गया है.

मोर्चा ने राज्यपाल से मांग की है कि थाना में दर्ज केस फर्जी है, जो एक योजना और साजिश के तहत किया गया है. इसलिए तत्काल इसे खारिज कराया जाये. साथ ही इसमें लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये. इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू, कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहू, केंद्रीय उपाध्यक्ष सह अधिवक्ता परशुराम प्रसाद, केंद्रीय महासचिव कपिल प्रसाद साहू, संगठन महासचिव कृष्णा प्रसाद साहू, सचिव अनिल वैश्य, केंद्रीय सदस्य नरेश साहू एवं युवा मोर्चा के अध्यक्ष हलधर साहू शामिल थे.

Also Read: रामगढ़ : झूठे केस के खिलाफ प्रदर्शन करेगा वैश्य मोर्चा, केंद्रीय अध्यक्ष ने किया प्रेस कांफ्रेंस
चितरंजन कुमार पर एक और केस दर्ज, रिमांड पर लेगी पुलिस

अरसंडे (कांके) के जमीन कारोबारी अवधेश यादव पर हमले के आरोपी चितरंजन कुमार पर ठगी का एक और केस सोमवार को दर्ज कराया गया है. केस दर्ज किये जाने के बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेगी. इस बार कांके रोड निवासी घनश्याम प्रसाद श्रीवास्तव ने जेल में बंद चितरंजन कुमार पर 19 लाख की ठगी का आरोप लगाया है. श्री श्रीवास्तव ने अपने वकील विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव की मदद से कोर्ट में केस दर्ज कराया है.

प्रार्थी के वकील ने मामले में आरोपी को रिमांड पर लेने का आवेदन न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दिया है. अदालत ने आरोपी को अदालत में उपस्थित की तारीख 24 जनवरी निर्धारित की है. वकील ने बताया कि चितरंजन कुमार ने जमीन देने के नाम पर 19 लाख रुपये की ठगी की है. बताया कि भीठा (गोंदा थाना) में छह डिसमिल जमीन देने को लेकर 26 लाख रुपये में 15 अगस्त 2021 को एकरारनामा हुआ था. साथ ही चितरंजन कुमार को अग्रिम 19 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया. इसके बाद उसने जमीन देने से इनकार कर दिया. पैसे वापस मांगने पर उसने 19 लाख रुपये का चेक दिया. जो बाउंस कर गया. इसके बाद उसके खिलाफ जमीन देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में केस किया गया.

विज्ञापन
Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

समीर उरांव, डिजिटल मीडिया में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान में प्रभात खबर.कॉम में सीनियर कटेंट राइटर के पद पर हैं. झारखंड, लाइफ स्टाइल और स्पोर्ट्स जगत की खबरों के अनुभवी लेखक समीर को न्यूज वर्ल्ड में 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. वह खबरों की नब्ज पकड़कर आसान शब्दों में रीडर्स तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. साल 2019 में बतौर भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने हिंदी खबर चैनल में बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद समीर ने डेली हंट से होते हुए प्रभात खबर जा पहुंचे. जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और वैल्यू ऐडेड आर्टिकल्स लिखे, जो रीडर्स के लिए उपयोगी है. कई साल के अनुभव से समीर पाठकों की जिज्ञासाओं का ध्यान रखते हुए SEO-ऑप्टिमाइज्ड, डेटा ड्रिवन और मल्टीपल एंगल्स पर रीडर्स फर्स्ट अप्रोच राइटिंग कर रहे हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola