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Political News : पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति व प्रमोशन का रास्ता साफ, बनी नियमावली

Updated at : 21 Jan 2025 11:27 PM (IST)
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कैबिनेट का फैसला

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रांची. झारखंड कैबिनेट ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दे दी है. झारखंड गठन के समय से ही पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति-प्रोन्नति लंबित है. जबकि, संवर्ग के सदस्यों को अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में महत्वपूर्ण कार्य आवंटित हैं. ऐसे में बढ़ते कार्य बोझ के अनुरूप नियुक्ति-प्रोन्नति नहीं होने से कर्मियों की कार्यक्षमता व गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.राज्य के सभी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में पारा मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है. कई बार विधानसभा में विधायकों द्वारा इस मसले को उठाया गया. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में नियमावली संवर्ग का गठन, भर्ती, नियुक्ति, विभागीय परीक्षा, संपुष्टि, प्रोन्नति एवं अनुशासनिक कार्रवाई आदि किये जाने का प्रावधान किया गया है. सरकार ने विभिन्न श्रेणी में इनके वेतनमान को भी फिक्स किया है. नये सिरे से अस्पतालों में पारा मेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. इनकी नियुक्ति जिला स्तर पर ही होगी.

राज्य के अस्पतालों में पद सृजन की स्वीकृति

कैबिनेट द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आइटी एग्जीक्यूटिव के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

-नारकोटिक्स मामलों के लिए चतरा में विशेष न्यायालय के गठन की मंजूरी.

-झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के एमडी केके वर्मा की 31.12.2025 तक नियुक्ति के आदेश को घटनोत्तर स्वीकृति-गेब्रियल किड़ो, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), जलपथ प्रमंडल संख्या-02, हजारीबाग को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन की अंतर राशि के भुगतान की मंजूरी.-वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति.-हाइकोर्ट के आदेश पर नंद किशोर प्रसाद को वित्तीय लाभ की मंजूरी

-हाइकोर्ट के आदेश पर प्रेम कुमार की सेवा नियमित करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति. हाइकोर्ट के ही आदेश पर स्व राज किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उनके परिजनों को अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी.-वाणिज्यकर विभाग में परामर्शी टीसीएस को अवधि विस्तार- तमाड़ की तत्कालीन बीडीओ कुमकुम प्रसाद पर दंड अधिरोपित प्रस्ताव को वापस लिया गया.

– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को 25 हजार रुपये तक मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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