50 लाख कैश कांड मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार को राहत नहीं

Updated at : 25 Apr 2024 11:57 PM (IST)
विज्ञापन
Birsa Munda

Birsa Munda

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 50 लाख कैश कांड मामले में आरोपी झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया

विज्ञापन

रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 50 लाख कैश कांड मामले में आरोपी झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. गुरुवार को अदालत ने राजीव कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. कोलकाता में 50 लाख रुपये के साथ पकड़े गये अधिवक्ता राजीव कुमार के मामले में सीबीआइ की दिल्ली शाखा ने जांच की थी. जांच के बाद सीबीआइ ने तीन फरवरी को कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल व राजीव कुमार के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दायर किया था. विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को समन जारी किया था. इस मामले में आरोपी अमित अग्रवाल जेल में है. उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नगद के साथ कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. बाद में हाइकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआइ द्वारा की गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola