रांची. अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने जमीन विवाद में हुई हत्या के आरोपी संजय कुमार साहु, शिव नायक, शंकर साहु, दीपक कुमार ठाकुर, चंदन कुमार यादव, कृष्णा नायक, जितेंद्र नायक, मोनू टाइगर, जैकी नायक, बबलू नायक और संजय नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किये. लेकिन आरोपियों पर लगा आरोप सिद्ध नहीं हुआ. यह मामला साल 2020 का है. इसमें अपराधी गेंदा सिंह के शूटर बउआ साहु की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. ओबरिया स्थित करीब तीन एकड़ जमीन को लेकर बउआ साहू और संजय साहू के बीच विवाद चल रहा था. 13 जून को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया इलाके में जब बउआ साहू बुलेट से कहीं जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल में सवार तीन अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गये थे. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, आठ जिंदा कारतूस, नौ मोबाइल और तीन मोटरसाइकिल बरामद किया था. पुलिस ने बताया था कि बउआ साहू की हत्या की साजिश संजय साहु ने रची थी.
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