Ranchi News : पिता और भाभी की हत्या के दोषी काे उम्र कैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Mar 2025 12:40 AM
बल्ब ऑफ करने के मामूली विवाद में हुई थी हत्या
रांची. घर का बल्ब ऑफ करने के मामूली विवाद में पुत्र बंधन राम उरांव ने अपने पिता और भाभी की टांगी से मारकर हत्या कर दी थी. अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरूआ की अदालत ने हत्यारे पुत्र बंधन राम उरांव (38) को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अनगड़ा थाना क्षेत्र के लुकझरिया गांव निवासी अभियुक्त ने 28 अगस्त 2019 को अपने पिता डेबा उरांव (66) एवं भाभी की मामूली विवाद को लेकर टांगी से मारकर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर अनगड़ा थाना में अभियुक्त के भाई रोहित उरांव ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. हत्या के दोषी को उम्र कैद : रांची. अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने हत्या मामले के दोषी छोटू खान उर्फ तफजील खान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. उसने पुनदाग के दीपाटोली निवासी मो जैद की हत्या कर दी थी. मृतक जैद के भाई आमिर के बयान पर जगन्नाथपुर थाना में आरोपी छोटू खान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. हत्या की घटना 17 फरवरी 2022 की है. प्राथमिकी में कहा गया था कि 16 फरवरी को आरोपी बबलू खान और मृतक मोहम्मद जैद के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. आरोपी ने पिता के पुलिस में होने की बात कहकर गोली मारने की धमकी दी और दूसरे दिन इमाम बाड़ा के पास मो जैद को गोली मार दी थी. आरोपी छोटू खान रातू थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
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