झारखंड में मानगो नगर निगम के गठन व चुनाव का विरोध, विधायक विनोद सिंह से संज्ञान लेने का आग्रह

Published at :26 Aug 2021 6:17 PM (IST)
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झारखंड में मानगो नगर निगम के गठन व चुनाव का विरोध, विधायक विनोद सिंह से संज्ञान लेने का आग्रह

संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति के कोल्हान प्रतिनिधिमण्डल ने विधायक विनोद सिंह से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो नगर निगम के गठन एव चुनाव में संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी मामलों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है.

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Jharkhand News, रांची न्यूज : पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में मानगो नगर निगम के गठन एवं चुनाव के विरोध में आज रांची के एचआरडीसी में संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति उलिडीह, जमशेदपुर की ओर से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति, कोल्हान के एक प्रतिनिधिमण्डल ने विधायक विनोद सिंह से मानगो नगर निगम के गठन एव चुनाव में संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी मामलों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया.

भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप पैरा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, अनुसूचित क्षेत्र झारखण्ड आदेश, 2007 द्वारा पूर्वी सिंहभूम को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है. झारखण्ड सरकार नगर विकास विभाग अधिसूचना अधि0 सं0- 8/गाठन/110/2016/ न0वि0आ0-5460, राँची, दिनांक-23.08.2017 के संदर्भ में कहना है कि झारखण्ड के अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पंचायत के लिए अधिसूचित नहीं है. ये समान्य क्षेत्रों के लिए है.

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संविधान के अनुच्छेद 244 में पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र में यह व्यवस्था है कि किसी भी कानून को क्षेत्र में लागू करने के पूर्व राज्यपाल इसे आदिवासी सलाहकार परिषद् को भेजकर अनुसूचित जनजातियों पर उसके दुष्प्रभाव का आंकलन करवायेंगे और उसके अनुसार कानून में फेरबदल कर उसे लागू किया जाएगा. मानगो के 12 मौजा में ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र के लिए नगर निगम (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातीय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव का आंकलन संबंधी कार्यवाही, झारखंड सरकार द्वारा क्यों नहीं करवायी गई है. जबकि मानगो के उक्त 12 मौजा में शत-प्रतिशत भूमि का राजस्व अभिलेख आदिवासियों के नाम पर दर्ज है तथा कोर्ट के द्वारा इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय भू-धारकों/भूस्वामी का भू-वापसी का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया है. प्रस्तावित निगम में वार्डों का गठन जिस आबादी को आधार मानकर परिसीमन किया जा रहा है वह छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट, 1908 का उल्लंघन कर आबादी बसी हुई है.

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इस मौके पर दीपक मुर्मू, रमेश मुर्मू, कैलाश बिरूवा, डेमका सोय, सोमनाथ पाड़ेया, कुमार चन्द्र माडी, मदन मोहन सोरेन, दुर्गा मुर्मू, सनातन टुडू, लवकुश हासदा, कार्तिक माडी, बिरेन मुर्मू आदि उपस्थित थे.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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