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झारखंड सरकार ने वाहनों के बकाया रोड टैक्स पर लगी पेनाल्टी को किया माफ, जानें कब तक मिलेगी छूट

झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य में लागू लाॅकडाउन के दौरान व्यावसायिक वाहनों और स्कूल बसों के बकाया रोड टैक्स पर लगे दंड शुल्क को माफ कर दिया है. इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की है. वहीं, विभागीय मंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है.

Jharkhand News: व्यावसायिक वाहनों और स्कूल बसों के बकाया रोड टैक्स पर लगे दंड शुल्क (पेनाल्टी) को राज्य सरकार ने माफ कर दिया है. इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. वहीं, इस संबंध में विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन ने ट्वीट भी किया है.

रोड टैक्स में राहत

मंत्री श्री सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में हेमंत सरकार ने सभी अव्यवहृत व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दिया था. अब, राज्य में निबंधित सभी अपरिचालित वाहनों के मार्ग कर (रोड टैक्स) पर लगे दंड शुल्क (Penalty) को माफ किया जा रहा है.

लॉकडाउन की अवधि में बकाया रोड टैक्स पर लगे पेनाल्टी माफ

इधर, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि कोरोना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए राज्य में प्रभावी लॉकडाउन लगाया गया था. इस अवधि में व्यावसायिक वाहनों और स्कूल बसों के बकाया रोड टैक्स पर लगे दंड शुल्क को माफ कर दिया गया है.

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15 जुलाई से 14 अगस्त, 2022 तक उठाएं लाभ

वहीं, 17 अक्तूबर 2019 के बाद झारखंड में निबंधित बसों (जिनका परमिट निर्गत नहीं हो सका है) के भी बकाया रोड टैक्स पर लगाया गया दंड शुल्क माफ किया गया. वाहन मालिक इस छूट प्राप्ति के लिए विभागीय वेबसाइट पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें. वाहन मालिकों को सिर्फ बकाया रोड टैक्स जमा करना होगा. इस छूट का लाभ 15 जुलाई से 14 अगस्त, 2022 तक उठाया जा सकता है.

Posted By: Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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