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Friday, March 29, 2024

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IAS पूजा सिंघल का मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट, CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दायर

IAS पूजा सिंघल का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है. पूजा सिंघल के खिलाफ IA याचिका दायर कर इस मामले की जांच CBI से कराने का आग्रह किया गया है. हाइकोर्ट ने मामले में ईडी से रिपोर्ट मांगी है.

Jharkhand News: झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और पूछताछ के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट में पूजा सिंघल के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई है. इसके तहत IA दायर कर मामले की जांच CBI से कराने का आग्रह किया गया है. प्रार्थी अरुण कुमार दुबे की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने IA याचिका दायर की है.

हाईकोर्ट से CBI जांच का आग्रह

हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने मनी लॉउंड्रिंग मामले में CBI को भी प्रतिवादी बनाने की अनुमति देने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि खान सचिव पूजा सिंघल के मामले की जांच सीबीआई से करायी जाए. साथ ही बताया गया कि मनरेगा घोटाले के 16 केस में से सिर्फ दो ही केस को ACB को हैंडअोवर किया गया है. इसके अलावा प्रार्थी ने सीए सुमन सिंह के पास से बरामद 19.31 करोड़ रुपये का जिक्र करते हुए कहा कि अन्य छह आइएएस अधिकारी भी कहीं न कहीं मामले से जुड़े हुए हैं.

हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

मालूम हो कि प्रार्थी अरुण कुमार दुबे ने जनहित याचिका दायर कर खूंटी की तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉउंड्रिग का आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग की थी. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि पूर्व में इडी द्वारा मामले में शपथ पत्र दायर किया गया है. मनरेगा घोटाले के आरोपी तत्कालीन जूनियर इंजीनियर राम बिनोद सिन्हा ने ईडी के समक्ष बयान दिया था. इसमें डीसी कार्यालय को कमीशन पहुंचाने की बात कही गयी है. हाइकोर्ट ने मामले में ईडी से सीलबंद रिपोर्ट मांगी है.

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ईडी अधिकारियों ने की पूजा सिंघल से पूछताछ

बता दें कि ईडी द्वारा पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था. इसके तहत मंगलवार की सुबह IAS पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ ईडी ऑफिस पहुंची. देर शाम तक ईडी अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ कर रहे हैं. मालूम हो कि पिछले दिनों ईडी ने पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के घर से 19.31 करोड़ की नकद राशि बरामद किया था.

रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची.

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