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झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में करेंगे वोटिंग, कोर्ट ने इस शर्त के साथ दी अनुमति

कैंप जेल में रहने के मामले में दो फरवरी और वोट देने के मामले में तीन फरवरी को याचिका दायर की गयी थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकादाता को पूछताछ के लिए इडी के रिमांड पर दिया गया है.

रांची : पांच फरवरी को झारखंड विधानसभा में नवनियुक्त सीएम चंपाई सोरेन का फ्लोर टेस्ट होना है. इसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शर्तों के साथ भाग लेने की अनुमति पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय ने शनिवार को दी. साथ ही मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन को रात में कैंप जेल में रखने की अनुमति नहीं दी. हेमंत सोरेन की ओर से दोनों बिंदुओं पर अलग अलग याचिकाएं दायर की गयी थी.

कैंप जेल में रहने के मामले में दो फरवरी और वोट देने के मामले में तीन फरवरी को याचिका दायर की गयी थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकादाता को पूछताछ के लिए इडी के रिमांड पर दिया गया है. वह बरहेट विधानसभा के सदस्य हैं. विश्वासमत हासिल करने के लिए पांच और छह फरवरी को विशेष सत्र आहूत किया गया है. इसमें पांच फरवरी को 11 बजे मतदान होना है. न्यायालय ने हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन को मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति दी है. साथ ही विधानसभा में या विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी है. न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को यह आदेश दिया है कि वह पांच फरवरी को याचिकादाता को लेकर 11 बजे विधानसभा जायें और वोटिंग के बाद अपने साथ ले आयें.

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अदालत ने पूछताछ के बाद रात को कैंप जेल में रखे जाने की मांग को ठुकरा दिया है. पूछताछ के बाद रात को कैंप जेल में रखे जाने की मांग को लेकर दो फरवरी को याचिका दायर की गयी थी. हेमंत सोरेन की ओर से सुरक्षा कारणों से ऐसा करने की मांग की गयी थी. इडी ने इस मांग का विरोध किया था. हालांकि कोर्ट ने पुलिस रिमांड के दौरान उनके अधिवक्ता, पत्नी कल्पना सोरेन और संबंधी को आधा घंटा मिलने की अनुमति दी है.

Prabhat Khabar News Desk
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