रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे सुरेंद्र सिंह बंगाली की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लुकेश कुमार ने पक्ष रखा. प्रार्थी ने कुछ नये तथ्य प्रस्तुत करने के लिए समय देने का आग्रह किया. अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए एक सप्ताह के बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड के उनके प्रीमेच्योर रिलीज के आग्रह को खारिज किये जाने को चुनौती दी है. राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड ने वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में उनके आवेदन को खारिज कर दिया था. प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2024 के जोसेफ बनाम स्टेट ऑफ केरल व अन्य मामले का उदाहरण देते हुए अदालत से प्रीमेच्योर रिलीज का आग्रह किया था. लालपुर थाना कांड संख्या-31/ 1996 में हत्या से जुड़े एक मामले में सुरेंद्र बंगाली को रांची सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनायी थी. झारखंड हाइकोर्ट ने वर्ष 2000 में सुरेंद्र बंगाली की फांसी की सजा को कंफर्म किया था. वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र बंगाली की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है