Ranchi News : आरोपी फैयाज खान की जमानत याचिका खारिज
Published by : SHRAWAN KUMAR Updated At : 12 Apr 2025 12:43 AM
सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री का मामला
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन के घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी फैयाज खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने शुक्रवार को याचिका पर अपना फैसला सुनाया. इडी की गिरफ्तारी के बाद फैयाज खान मामले में 14 अप्रैल 2023 से जेल में बंद है. उल्लेखनीय है कि मामले को लेकर इडी ने इसीआइआर-1/2023 दर्ज किया है. इस मामले में इडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी मो अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है.
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