सीआइडी जांच में भी इंतेजार के खिलाफ नहीं मिला साक्ष्य
Updated at : 03 Oct 2015 2:03 AM (IST)
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रांची: वर्दमान-हटिया ट्रेन से 20 अगस्त को कथित विस्फोटक के साथ गिरफ्तार इंतेजार अली के मामले की जांच सीआइडी ने पूरी कर ली है. सूत्रों ने बताया कि इंतेजार अली के खिलाफ सीआइडी को कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. अगले एक-दो दिनों में सुपरविजन के बाद सीआइडी अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी को भेज देगी. इंतेजार […]
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रांची: वर्दमान-हटिया ट्रेन से 20 अगस्त को कथित विस्फोटक के साथ गिरफ्तार इंतेजार अली के मामले की जांच सीआइडी ने पूरी कर ली है. सूत्रों ने बताया कि इंतेजार अली के खिलाफ सीआइडी को कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. अगले एक-दो दिनों में सुपरविजन के बाद सीआइडी अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी को भेज देगी. इंतेजार अली हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का रहनेवाला है़ पेशे से मेडिकल प्रैक्टीशनर (आरएमपी) है.
हर पहलु की जांच की : सूत्रों के अनुसार, सीआइडी ने मामले में हर पहलु की जांच की है. बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद इंतेजार अली का बयान भी लिया़
सीआइडी की टीम झालदा भी गयी. झालदा में 20 अगस्त को मेडिकल कैंप में मौजूद एनजीओ के लोगों और इलाज कराने पहुंचे कुछ लोगों के बयान दर्ज किये. सभी ने इंतेजार अली की बातों को सही बताया है.
सभी जानकारी सही पायी गयी: गिरफ्तारी के बाद इंतेजार ने अपने बारे में जो भी जानकारी पुलिस को दी थी, जांच में सभी सही पाये गये़ उसके पास से बरामद मोबाइल का कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर), घर से जब्त कंप्यूटर, दोस्त, रिश्तेदार आदि के बारे में जांच करने पर भी कहीं से यह नहीं पता चला कि उसकी गतिविधि कभी संदिग्ध रही है. साक्ष्य के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ इंतेजार को पकड़ने में शामिल पुलिसकर्मियों का बयान है. इसमें कहा गया है कि इंतेजार अली विस्फोटक से भरा बैग लेकर किता स्टेशन से बाहर निकल रहा था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया. हालांकि पुलिस के सूत्र इस बयान झूठ बता रहे हैं. सूत्र का कहना है कि बैग की बरामदगी सीट के नीचे से हुई थी, लेकिन पुलिस ने इंतेजार के पास से दिखाया है.
इंतेजार के निर्दोष होने के पक्ष में हैं ये तथ्य
– पुलिस ने पहले बताया गया कि 500 ग्राम आरडीएक्स मिला है, यह बात गलत साबित हुई
– इंतेजार अली रूरल मेडिकल प्रेक्टीशनर (आरएमपी) है, जांच में यह बात सही साबित हुई
– 20 अगस्त को झालदा में एनजीओ द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप में गया था, जांच में सही साबित हुआ
– मोबाइल का सीडीआर, कंप्यूटर व पूर्व के इतिहास खंगालने पर भी इंतेजार की गतिविधि कभी संदिग्ध नहीं मिली
– एनआइए ने प्रारंभिक जांच के बाद इस मामले से किनारा कर लिया
– बैग में जो कथित विस्फोटक बरामद हुआ, वह रांची से प्रकाशित अखबार के पन्नों में लपेटा हुआ था
डीआइजी ने भी माना है निर्दोष
रेल डीआइजी प्रिया दुबे ने भी मामले की समीक्षा की है. उन्होंने भी इंतेजार अली को निर्दोष पाया है. उसे फंसाये जाने की बात कही है. डीआइजी ने इंतेजार अली की गिरफ्तारी में शामिल अनगड़ा व सिल्ली थाना के प्रभारी, इंस्पेक्टर व अन्य पर कार्रवाई की अनुशंसा रांची रेंज के डीआइजी से की है. जीआरपी के डीएसपी से स्पष्टीकरण पूछा है.
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