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महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

Updated at : 30 Sep 2014 5:56 AM (IST)
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महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

पुलिस और होमगार्ड की नौकरी शकील अख्तर रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस नियुक्ति में महिलाओं को 33 प्रतिशत व होमगार्ड में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. 30 सितंबर को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले को पेश किये जाने की संभावना है. फैसले के लागू होते ही झारखंड देश […]

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पुलिस और होमगार्ड की नौकरी
शकील अख्तर
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस नियुक्ति में महिलाओं को 33 प्रतिशत व होमगार्ड में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. 30 सितंबर को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले को पेश किये जाने की संभावना है. फैसले के लागू होते ही झारखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य बन जायेगा, जहां पुलिस बल में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान हो. होमगार्ड में महिला आरक्षण के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य होगा.
सरकार पंचायत सेवकों के पद पर भी महिलाओं को आरक्षण देने पर विचार कर रही है. सरकार ने प्रशासनिक हलकों में महिलाओं को भागीदारी देने के लिए पुलिस बल और होमगार्ड में आरक्षण का प्रावधान करने का फैसला किया है. सरकार द्वारा तैयार किये गये इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है. फैसले पर कैबिनेट की सहमति लेने की तैयारी की जा रही है. पुलिस बल या होमगार्ड की सामान्य नियुक्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था. पुलिस बल में विशेष नियुक्ति प्रक्रिया के सहारे महिलाओं को नियुक्त कर महिला बटालियन का गठन किया जाता है. अब पुलिस बल और होमगार्ड में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है.
क्षैतिज आरक्षण नीति के तहत हर वर्ग की महिलाओं को संबंधित वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण सीमा के अंदर ही आरक्षण मिलेगा. अर्थात पुलिस बल में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल 26 प्रतिशत सीटों में से 33 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा. होमगार्ड के मामले में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 26 प्रतिशत सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों पर सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को नियुक्त किया जायेगा. इस तरह अनुसूचित जाति और ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. देश में सबसे पहले गुजरात की महिला मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने इसी वर्ष पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. झारखंड इस मामले में देश का दूसरा राज्य होगा.
झारखंड में आरक्षण
सामान्य जाति 50 %
अनुसूचित जनजाति 26%
अनुसूचित जाति 10%
पिछड़ी जाति वन 08 %
पिछड़ी जाति टू 06 %
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