रांची : ट्रैफिक जुर्माना पर सीएम ने सीएस व डीजीपी को दिया निर्देश, सिस्टम करें ठीक, फिर काटें चालान
Updated at : 09 Jan 2020 7:58 AM (IST)
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रांची : यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान कटने के बाद जुर्माना भरने में लोगों को खासी परेशानी हो रही है. राजधानी में कचहरी स्थित ट्रैफिक ऑफिस में जुर्माना जमा करने की व्यवस्था की गयी है. लेकिन, यहां घंटों लाइन में लगने के बावजूद लोग जुर्माना जमा नहीं कर पा रहे हैं. इसे लेकर प्रभात […]
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रांची : यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान कटने के बाद जुर्माना भरने में लोगों को खासी परेशानी हो रही है. राजधानी में कचहरी स्थित ट्रैफिक ऑफिस में जुर्माना जमा करने की व्यवस्था की गयी है. लेकिन, यहां घंटों लाइन में लगने के बावजूद लोग जुर्माना जमा नहीं कर पा रहे हैं.
इसे लेकर प्रभात खबर ने आठ जनवरी के अंक में ‘जुर्माना के लिए कतार में रांची’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लेते हुए बुधवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब तक जुर्माना जमा करने की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन नहीं हो जाती है, तब तक किसी वाहन चालक का चालान नहीं कटे. मुख्यमंत्री छोटे-छोटे मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कतार में खड़े होकर लोगों को जुर्माना जमा करने में कठिनाई हो रही है. ऐसे में इस व्यवस्था को समाप्त किया जाये. इसकी कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा भी कर ली जाये. कानूनी अड़चन देखते हुए वसूली पर रोक लगाएं.
मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी नाराजगी जतायी है कि जब जुर्माने की रसीद ऑनलाइन दी जाती है, तो पैसा ऑनलाइन जमा क्यों नहीं लिया जाता है? क्या यह पूरी व्यवस्था आम जनता को परेशान करने की लिए है? इधर, मुख्य सचिव ने कोर्ट से भी राय ली है. जिस चालान की राशि कोर्ट में जमा करनी है, उसे भी ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था बनाने पर बात हुई है.
पेनाल्टी की राशि कम करने पर विचार
सरकार पेनाल्टी की राशि कम करने पर भी विचार कर रही है. फिलहाल अलग-अलग किस्म के वाहनों के लिए जो फाइन तय किये गये हैं, उसे देखा जा रहा है. जुर्माना की राशि क्या है, उसे मंगाया गया है. सभी मामलों की समीक्षा के बाद आगे की करवाई की जायेगी.
15 दिनों में चालान के लिए एेप तैयार करें
मुख्य सचिव ने परिवहन सचिव को आॅनलाइन चालान जमा करनेवाला एेप विकसित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है. जिनका चालान कटेगा, उन्हें ई-मेल के जरिये चालान भेजने की व्यवस्था करने को भी कहा है. ऐसा होने के बाद राज्य के बाहर के लोगों को चालान जमा करने के लिए रांची नहीं आना पड़ेगा. फिलहाल कोर्ट में काउंटर बढ़ाया जायेगा, ताकि लोगों को लाइन न लगनी पड़े.
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