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रांची : अब 10 सदस्यीय आयोग में सिर्फ एक सूचना आयुक्त
मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पूरा एक मात्र सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर का कार्यकाल भी अप्रैल तक रांची : मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो गया. यानी आयोग अब बिना मुख्य सूचना आयुक्त का हो गया है. मुख्य सूचना आयुक्त और नौ सूचना आयुक्त (कुल 10 पद) की जगह […]
मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पूरा
एक मात्र सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर का कार्यकाल भी अप्रैल तक
रांची : मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो गया. यानी आयोग अब बिना मुख्य सूचना आयुक्त का हो गया है. मुख्य सूचना आयुक्त और नौ सूचना आयुक्त (कुल 10 पद) की जगह सिर्फ एक सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ही सेवारत हैं. इनका कार्यकाल भी अप्रैल तक है. सूचना आयोग में 30 नवंबर के पहले तक अपील ली जा रही थी, लेकिन इसका निष्पादन मुश्किल था. सूचना आयुक्तों के अभाव में अपील पर सुनवाई के लिए अगली तिथि एक साल बाद की भी दी जा रही थी. ऐसे में अपील पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.
अब अपील नहीं होगी मंजूर
मुख्य सूचना आयुक्त के नहीं होने की वजह से अब अपील मंजूर नहीं होगी़ मुख्य सूचना आयुक्त ही अपील स्वीकार्य कर सकते हैं. इसलिए जब तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती है या किसी को इसका प्रभार नहींमिलता है, तब तक अपील नहीं ली जा सकेगी. इससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी.
एक्ट में हुआ है बदलाव
जानकारी के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित एक्ट में बदलाव किया गया है. उनकी नियुक्ति के लिए जो सेवा शर्त बदली गयी है, उसके मुताबिक ही अब नियुक्ति की जानी है. ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन को रद्द भी किया गया. यह बताया गया कि आचार संहिता के बाद नयी सेवा शर्त के अनुसार नियुक्ति होगी़
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