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रांची : हत्या मामले में सजायाफ्ता बरी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को सजायाफ्ता की अोर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने हत्या मामले के सजायाफ्ता महावीर उरांव को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया. एक अन्य सजायाफ्ता जदुराय उरांव की माैत अपील लंबित रहने के दौरान […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को सजायाफ्ता की अोर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने हत्या मामले के सजायाफ्ता महावीर उरांव को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया. एक अन्य सजायाफ्ता जदुराय उरांव की माैत अपील लंबित रहने के दौरान हो गयी थी.
इससे पूर्व एमीकस क्यूरी अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर गोपाल उरांव की हत्या करने का आरोप है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित नहीं हो सका कि इस हमले में ही गोपाल उरांव की मौत हुई थी. सरकारी अधिवक्ता ने एमीकस क्यूरी की दलील का विरोध किया. उन्होंने निचली अदालत के फैसले को सही बताया.
उल्लेखनीय है कि रांची की निचली अदालत ने वर्ष 2001 में गोपाल उरांव की हत्या मामले में आरोपी महावीर उरांव व जदुराय उरांव को 10-10 वर्ष की सजा सुनायी थी. नामकुम थाना में जोहन उरांव ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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