रांची : 1776 प्रज्ञा केंद्र संचालकों पर प्राथमिकी का आदेश

Updated at : 31 Jul 2019 9:10 AM (IST)
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रांची : 1776 प्रज्ञा केंद्र संचालकों पर प्राथमिकी का आदेश

6.82 करोड़ रुपये गबन करने का है आरोप रांची : झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने 6.82 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में 1776 प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. निगम के कार्यपालक निदेशक केके वर्मा ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. निगम […]

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6.82 करोड़ रुपये गबन करने का है आरोप
रांची : झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने 6.82 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में 1776 प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. निगम के कार्यपालक निदेशक केके वर्मा ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.
निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रज्ञा केंद्रों पर बिजली बिल और नये कनेक्शन के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था की थी.
इस काम के लिए राज्य के विभिन्न जिलों के प्रज्ञा केंद्रों को अधिकृत किया गया था. नियमानुसार इन प्रज्ञा केंद्रों पर निगम के लिए जमा की जानेवाली राशि को निगम के खाते में जमा करना था. लेकिन प्रज्ञा केंद्र के संचालकों ने उपभोक्ताओं से बिल की वसूली करने के बाद इसे निगम के खाते में जमा करने में गड़बड़ी की.
शिकायत मिलने पर निगम ने जांच की तो पाया गया कि प्रज्ञा केंद्र के संचालकों ने 60,221 मामलों में उपभोक्ताओं से वसूली गयी 6.82 करोड़ रुपये की राशि निगम के खाते में जमा नहीं किया है. इसके बाद निगम ने 14 मई2019 से प्रज्ञा केंद्रों पर बिल आदि जमा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी. इसके बाद निगम ने सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.
प्रज्ञा केंद्र व गबन की राशि
सर्किल केंद्र राशि लाख में
रांची 94 4.43
गुमला 28 0.80
डालटनगंज 21 0.93
गढ़वा 16 0.53
जमशेदपुर 60 3.87
चाईबासा 60 2.66
हजारीबाग 445 282.86
रामगढ़ 263 222.52
गिरिडीह 336 116.32
कोडरमा 99 31.78
देवघर 91 3.84
दुमका 74 3.21
साहेबगंज 80 3.99
धनबाद 34 0.54
चास 60 4.53
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