रांची : बड़े भवनों को 60 दिनों में खुद करनी होगी कचरा निस्तारण की व्यवस्था

Published at :29 Jul 2019 9:25 AM (IST)
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रांची : बड़े भवनों को 60 दिनों में खुद करनी होगी कचरा निस्तारण की व्यवस्था

रांची : राजधानी के जिन बड़े भवनों से रोजाना 50 किलो से अधिक कचरा निकलता है, उन्हें नगर आयुक्त ने अपने स्तर पर ही कचरा निस्तारण की व्यवस्था बहाल करने को कहा है. इसके लिए भवनाें के संचलकों को 60 दिनों की मोहलत दी गयी है. अगर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो नगर […]

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रांची : राजधानी के जिन बड़े भवनों से रोजाना 50 किलो से अधिक कचरा निकलता है, उन्हें नगर आयुक्त ने अपने स्तर पर ही कचरा निस्तारण की व्यवस्था बहाल करने को कहा है. इसके लिए भवनाें के संचलकों को 60 दिनों की मोहलत दी गयी है. अगर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो नगर निगम उन भवनों से कचरा नहीं उठायेगा. निगम के इस आदेश की श्रेणी में शहर के सभी बड़े होटल, रेस्तरां, मैरेज व बैंक्वेट हाॅल, धर्मशाला, अपार्टमेंट आदि आयेंगे.
सभी भवनों को तीन प्रकार की व्यवस्था बहाल करनी होगी. इसके तहत एक कंटेनर में सब्जी चावल सहित अन्य खाद्य पदार्थों के अवशेष को डाल कर रखना होगा. दूसरे कंटेनर में प्रतिष्ठान से निकलने वाले पॉलिथीन लकड़ी सहित अन्य सामग्री को रखना होगा. इसके अलावा तीसरे कंटेनर में ऐसे कचरा को रखना होगा, जो पर्यावरण के लिए घातक हो.
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