एपीपी प्रतियोगिता परीक्षा का रास्ता साफ, याचिका खारिज
Updated at : 27 Jul 2019 7:48 AM (IST)
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रांची : जेपीएससी की अोर से आयोजित होनेवाली अपर लोक अभियोजक (एपीपी) प्रतियोगिता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है. प्रारंभिक परीक्षा 28 जुलाई को आहूत है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने शुक्रवार को उम्र सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी. अदालत […]
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रांची : जेपीएससी की अोर से आयोजित होनेवाली अपर लोक अभियोजक (एपीपी) प्रतियोगिता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है. प्रारंभिक परीक्षा 28 जुलाई को आहूत है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने शुक्रवार को उम्र सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी. अदालत ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया.
इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से बताया गया कि एपीपी नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या-03/2018 प्रकाशित किया था. इसमें कट अॉफ डेट एक अगस्त 2017 निर्धारित किया गया, जो गलत है. यह परीक्षा छह वर्षों के बाद हो रही है.
इसलिए कट-अॉफ डेट एक अगस्त 2013 होना चाहिए. जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, अधिवक्ता राकेश रंजन व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने प्रार्थियों की दलील का विरोध करते हुए कहा कि विज्ञापन राज्य सरकार की अधियाचना के अनुरूप है. परीक्षा के लिए उम्र सीमा का निर्धारण करने का अधिकार सरकार का है. आयोग संशोधन नहीं कर सकता है. प्रार्थी पांडेय शिशिरकांत शर्मा व रंजीत कुमार ने अलग-अलग याचिका दायर कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग की थी.
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