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चारा घोटाला : 38 थे आरोपी, 11 की हो गयी मौत, तीन आइएएस भी बनाये गये थे आरोपी

Updated at : 23 Dec 2017 5:18 PM (IST)
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चारा घोटाला : 38 थे आरोपी, 11 की हो गयी मौत, तीन आइएएस भी बनाये गये थे आरोपी

रांची: विशेष सीबीआइ अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 16 लोगों को दोषी करार दिया.दोषीकरादिये गये लोगों को तीन जनवरी को सजा सुनायी जाएगी. वहीं इस मामले मेंबिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित छह लोगों को अदालत ने निर्दोष करार देते हुए रिहा कर […]

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रांची: विशेष सीबीआइ अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 16 लोगों को दोषी करार दिया.दोषीकरादिये गये लोगों को तीन जनवरी को सजा सुनायी जाएगी. वहीं इस मामले मेंबिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित छह लोगों को अदालत ने निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया.


लालू सहित 16 दोषी,इन्हें किया गयाआरोप मुक्त

इस मामले में दोषी ठहराये गए सभी 16 लोगों को हिरासत में लेकर रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है. चारा घोटाले के इस मामले में कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था. अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के अलावा बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र और साधना सिंह को दोषमुक्त करार कर दिया.

89 लाख, 27 हजार रुपये की निकासी का मामला

विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाले सेजुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मुकदमे में आज यह फैसला सुनाया. यह मामला वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से अवैध तरीके से रुपये की निकासी से संबंधित है. सीबीआई ने 27 अक्तूबर, 1997 को मुकदमा संख्या आरसी, 64 ए, 1996 दर्ज किया था और लगभग 21 वर्षों बाद इस मामले में आज फैसला सुनाया गया.

38 बनाये गये थे आरोपी

इस मामले में कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें से 11 की मौत हो चुकी है, वहीं तीन सीबीआइ के गवाह बन गये जबकि दो ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गयी थी। इसके बाद 22 आरोपी बच गए थे, जिनको लेकर आज फैसला सुनाया गया.

तीन आइएएस आरोपी

इस मामले में तीन आइएएस अधिकारियों फूलचंद सिंह, बेक जूलियस एवं महेश प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया था. इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, सत्तर लाख रुपये अवैध ढंग से निकासी करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में इन सभी को सजा हो चुकी है.

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