रांची : झारखंड सरकार ने एक साथ कई बड़े फैसले लिये हैं. सरकार ने साल में 72 रुपये कमाने वालों को भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शामिल करने का फैसला किया है, तो महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की भी अनुमति दे दी है. ऐसे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी, जिनका वेज रिवीजन नहीं हुआ है, के लिए महंगाई भत्ता में तीन फीसदी का इजाफा किया गया है.
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लाभुकों का दायरा बढ़ा दिया. सालाना 72 हजार आमदनी वालों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया. इस योजना के तहत पहले बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी में सरकार 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती थी. अब उन परिवारों की लड़कियों को भी लाभ मिलेगा, जिनके माता-पिता या अभिभावक की आमदनी सालाना 72 हजार रुपये है.
पीडीएस दुकानों में मिलेंगे अब कई सामान : कैबिनेट ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों में दीनदयाल लोक वस्तु भंडार योजना के तहत साबुन, खाद्य तेल, चायपत्ती, माेमबत्ती, चॉकलेट, घी, दाल, दूध, अचार, सौंदर्य प्रसाधन सहित अन्य सामग्री भी मिल सकेगी. राज्य सरकार ने पीडीएस दुकानदारों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से 2009 में भी उन्हें इन वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी थी. लेकिन, अब तक किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में इनके बेचे जाने की सूचना सरकार को नहीं है. पर इस बार जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से इन सामग्री की बिक्री के लिए राज्य स्तर से वस्तु आपूर्तिकर्ता, मूल्य आदि निर्धारित करने के प्रस्ताव पर सरकार के स्तर पर विचार कर रही है.
खरीफ की खरीद का लक्ष्य निर्धारित : कैबिनेट ने 2017-18 में चार लाख मीट्रिक टन के खरीफ की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. खरीफ के लिए पहले से लागू नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके तहत जिले से प्रखंड स्तर तक मॉनिटरिंग कमेटी बनायी जायेगी. पिछले साल रामगढ़ में लागू किये गये ओपन प्रोक्योरमेंट सिस्टम को धनबाद, बोकारो, जामताड़ा और कोडरमा में भी लागू किया जायेगा.
3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता : कैबिनेट ने अपुनरीक्षित वेतनमानवाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 136 प्रतिशत से बढ़ा कर 139 फीसदी करने का फैसला किया. बढ़ायी गयी दर एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगी.
महिलाओं को रात्रि पाली मेंभी काम करने की अनुमति : कैबिनेट ने इज ऑफ डूइंग िबजनेस को और बेहतर बनाने के लिए कारखाना संशोधन अध्यादेश 2017 को मंजूरी दे दी. इससे अब ओवरटाइम की अवधि तीन महीने में 150 घंटे होगी. पहले यह अवधि िसर्फ 75 घंटे तक की ही थी. इस संशोधन के तहत अब महिलाओंे को शाम सात बजे से सुबह छह बजे की पाली में भी काम कराया जा सकेगा.
देवघर जीआइएस मास्टर प्लान की घटनोत्तर स्वीकृति
फुसरो, धनबाद, चास, जमशेदपुर, चिरकुंडा, मिहिजाम, जामताड़ा, कपाली, नगरऊंटारी, छत्तरपुर, देवघर और रामगढ़ शहरी निकायों के लिए.