बिना अनुमति नहीं होगा प्रचार

रामगढ़ : उपायुक्त संदीप सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जिले के पत्रकारों से बातचीत की. मौके पर एसपी प्रभात कुमार भी मौजूद थे. प्रेस वार्ता में उपायुक्त श्री सिंह ने कहा कि एक नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की. उक्त घोषणा के […]
रामगढ़ : उपायुक्त संदीप सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जिले के पत्रकारों से बातचीत की. मौके पर एसपी प्रभात कुमार भी मौजूद थे. प्रेस वार्ता में उपायुक्त श्री सिंह ने कहा कि एक नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की.
उक्त घोषणा के साथ ही रामगढ़ जिला सहित संपूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. श्री सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए जिले में अधिसूचना निर्गत की तिथि 16 नवंबर, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, नामांकन पत्र जांच की तिथि 26 नवंबर, नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 28 नवंबर आैर मतदान की तिथि 12 दिसंबर है.
मतगणना 23 दिसंबर को संपन्न होगी. श्री सिंह ने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही पूरे जिले में मॉडल कोड अॉफ कंडक्ट के तहत बिना अनुमति किसी भी तरह का कोई भी प्रचार -प्रसार नहीं होगा. फ्लेक्स, बैनर व जुलूस पर रोक रहेगी. इसका उल्लंघन करने पर मॉडल कोड अॉफ कंडक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी. पूरे जिले में इस बार 649269 लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिले में हर 1000 पुरुष वोटरों पर 890 महिलाएं हैं. यह लोकसभा चुनाव के समय 874 थीं.
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