बिहार से लापता बुजुर्ग पलामू में चढ़ा भीड़ के हत्थे, जनप्रतिनिधियों की सतर्कता से बची जान
Published by : Sameer Oraon Updated At : 06 Mar 2026 3:51 PM
बुजुर्ग के साथ उनके परिजन
Palamu Mob Lynching Case: पलामू के पांडू में होली के दिन बच्चा चोर की अफवाह पर एक मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्ग की भीड़ ने पिटाई कर दी. गया के रहने वाले 60 वर्षीय चेतु मांझी को पुलिस ने बचाकर परिजनों को सौंपा. पुलिस ने मॉब लिंचिंग की धाराओं और उम्रकैद की सजा की चेतावनी दी है. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.
Palamu Mob Lynching Case, पलामू, (मुकेश कुमार सिंह): पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र के बंदला गांव में होली के दिन यानी 4 मार्च को एक बुजुर्ग व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए उसकी पिटाई कर दी. बाद में पता चला कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है और पिछले करीब 20 दिनों से अपने घर से लापता था. मिली जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ लोगों ने एक अनजान बुजुर्ग को देख उसे बच्चा चोर समझ लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने शोर-शराबा करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.
जनप्रतिनिधियों ने किया हस्तक्षेप
घटना की जानकारी मिलने पर गांव के प्रबुद्ध लोगों और जनप्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराया और बुजुर्ग को सुरक्षित पांडू थाना लाया गया. थाना में पूछताछ के दौरान बुजुर्ग ने अपना नाम चेतु मांझी (60 वर्ष), पिता रंगा मांझी, सेवरा गांव निवासी बताया जो कि बिहार के गया जिला में स्थित है. इसके बाद पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों से संपर्क कर उसके पते का सत्यापन किया. जांच के दौरान उसका सही पता ग्राम सहवारा, थाना मऊ, प्रखंड टेकारी, जिला गया (बिहार) पाया गया.
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परिजन बोले- मानसिक रूप से कमजोर है चेतु मांझी
इसके बाद पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया. परिजनों ने बताया कि चेतु मांझी मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हैं और करीब 20 दिनों से घर से लापता थे. शुक्रवार (06 मार्च) को उनके गांव का एक व्यक्ति थाना पहुंचा और उन्हें अपने जिम्मे में लेकर घर ले गया.
अफवाह से बचने की अपील
पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बच्चा चोर बताकर अफवाह न फैलाएं. किसी भी अनजान व्यक्ति के बारे में पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें. यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत नजदीकी थाना को सूचना दें या 112 डायल करें. थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में भीड़ का हिस्सा बनकर किसी के साथ मारपीट न करें. यदि मारपीट के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो भारतीय न्याय संहिता में मोब लिंचिंग से संबंधित कड़ी धाराएं लागू हो सकती हैं, जिसमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. पुलिस ने जनप्रतिनिधियों, मीडिया और प्रबुद्ध नागरिकों से भी आग्रह किया है कि यदि कहीं ऐसी घटना की जानकारी मिले तो तुरंत थाना को सूचित करें और लोगों को समझाकर संबंधित व्यक्ति को भीड़ से अलग करने में सहयोग करें.
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समीर उरांव, डिजिटल मीडिया में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान में प्रभात खबर.कॉम में सीनियर कटेंट राइटर के पद पर हैं. झारखंड, लाइफ स्टाइल और स्पोर्ट्स जगत की खबरों के अनुभवी लेखक समीर को न्यूज वर्ल्ड में 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. वह खबरों की नब्ज पकड़कर आसान शब्दों में रीडर्स तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. साल 2019 में बतौर भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने हिंदी खबर चैनल में बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद समीर ने डेली हंट से होते हुए प्रभात खबर जा पहुंचे. जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और वैल्यू ऐडेड आर्टिकल्स लिखे, जो रीडर्स के लिए उपयोगी है. कई साल के अनुभव से समीर पाठकों की जिज्ञासाओं का ध्यान रखते हुए SEO-ऑप्टिमाइज्ड, डेटा ड्रिवन और मल्टीपल एंगल्स पर रीडर्स फर्स्ट अप्रोच राइटिंग कर रहे हैं.
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