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एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक और मिलावटी चटनी कराये गये नष्ट

Updated at : 18 Oct 2025 5:42 PM (IST)
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एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक और मिलावटी चटनी कराये गये नष्ट

पाकुड़ में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा जांच अभियान शुरू किया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने विभिन्न बाजारों में मिठाई, किराना और बेकरी दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कई स्थानों पर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक व नमकीन नष्ट कराए गए, साथ ही खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लिए गए। सभी दुकानों को स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन और उचित लेबलिंग का निर्देश दिया गया। खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआई लाइसेंस अनिवार्य करने एवं हानिकारक रंगों का प्रयोग बंद करने के निर्देश भी दिए गए। विभाग ऐसे अभियान लगातार जारी रखेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले।

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पाकुड़ में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा जांच अभियान शुरू संवाददाता, पाकुड़. दीपावली और आगामी त्योहारों को देखते हुए, उपायुक्त पाकुड़ के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने आज पाकुड़ जिले के विभिन्न बाजारों में मिठाई, किराना और बेकरी प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया. न्यू बस स्टैंड, मालगोदाम रोड और धूलियान रोड स्थित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई. न्यू बस स्टैंड स्थित अलीउर रहमान फूड कार्नर में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट कराया गया और दुकानदार को साफ-सफाई बनाए रखने तथा फूड सेफ्टी मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया. मालगोदाम रोड स्थित बेकरी दुकानों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप उत्पादों पर लेबलिंग करने का निर्देश दिया गया. धूलियान रोड स्थित कृष्ण स्वीट्स में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक और नमकीन भुजिया नष्ट कराई गई तथा मिठाई की गुणवत्ता जांच हेतु बेसन लड्डू एवं खोवा बर्फी का नमूना लिया गया. कोयला मोड़ स्थित माही स्वीट्स एवं अनमोल स्टोर में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक मिलने पर चेतावनी देते हुए उसे नष्ट कराया गया. निकीण शाह गुपचुप विक्रेता के चटनी में हानिकारक रंग पाया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया. सभी दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया.खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक, फूड वेंडर, पेयजल विक्रेता, रिटेलर्स एवं होलसेलर्स को अनिवार्य रूप से एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करने तथा खाद्य निर्माण एवं विक्रय में स्वच्छता, हाइजीन और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा. उन्होंने एक्सपायर्ड, बासी या सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट करने और प्रतिबंधित फूड कलर एवं हानिकारक रंगों जैसे कामधेनु रंग, जलेबी रंग का प्रयोग पूर्णतः वर्जित करने की बात कही. सभी पैक्ड खाद्य उत्पादों पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, निर्माता का नाम और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ऐसे औचक निरीक्षण अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेंगे. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने सभी खाद्य कारोबारियों से निर्धारित मानकों का पालन करते हुए स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही आम जनता को उपलब्ध कराने की अपील की है ताकि नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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