मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 45 लोगों के आवेदनों को स्वीकृति

Updated at : 27 May 2025 6:05 PM (IST)
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मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 45 लोगों के आवेदनों को स्वीकृति

इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा, जो विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं.

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संवाददाता, पाकुड़. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जिले के 45 लोगों के आवेदनों को स्वीकृति दी गयी. मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुसूचित जनजाति के 14, अनुसूचित जाति के 01 एवं पिछड़ी जाति के 30 सहित कुल 45 लाभुकों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गयी. मालूम हो कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा, जो विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं. इसके तहत वयस्क लाभुकों को 3 से 5 हजार तक, अवयस्क लाभुकों को 1500 से लेकर 2500 रुपये एवं कैंसर पीड़ित लाभुकों को 25 हजार रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है. इसके लिए लाभार्थी वर्ग के लोगों को आवेदन करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. इस दौरान परियोजना निदेशक आईटीडीए, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे.

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