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पेंशन आपका अधिकार, नौकरी के बाद की सुरक्षा

Updated at : 13 Sep 2025 10:43 PM (IST)
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पेंशन आपका अधिकार, नौकरी के बाद की सुरक्षा

पेंशन आपका अधिकार, नौकरी के बाद की सुरक्षा

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लोहरदगा़ जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय परिसर में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ ताराचंद ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन उसे जीवन पर्यंत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है. किसी भी कर्मचारी का पेंशन छह माह के भीतर शुरू होना चाहिए. पेंशन मानवीय संवेदना के आधार पर नहीं बल्कि विधिक प्रावधानों के आधार पर दी जाती है. उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यालय में यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो तो उसके पेंशन के लिए तत्काल प्रयास किये जाये. सामान्य परिस्थितियों में किसी भी विसंगति को दूर कर पेंशन प्रारंभ की जानी चाहिये. ग्रेच्युटी और अन्य लाभ भी समय पर दिये जाने चाहिए. कार्यक्रम में डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत आर्थिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन प्रणाली लागू की है. पेंशन अदालत में सभी विभागों के स्टॉल लगाये गये थे और पेंशन से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी गयी. मौके पर अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, एसडीओ अमित कुमार, सिविल सर्जन डॉ राजू कच्छप, डीटीओ जया सांखी मुर्मू, सीएजी ऑफिस के उप महालेखाकार सुभाष कुमार रजक, वरीय लेखा पदाधिकारी (पेंशन) अजित राजू राजन मिंज समेत जिले के सभी जिला स्तरीय और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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