मासिक लोक अदालत 19 से 23 नवंबर तक

Published at :27 Oct 2013 2:58 AM (IST)
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मासिक लोक अदालत 19 से 23 नवंबर तक

लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा के तत्वावधान में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया.साथ ही साथ मेगा लोक अदालत-सह-राष्ट्रीय लोक अदालत जो 19 नवम्बर से 23 नवम्बर तक होने वाले मामलों का निष्पादन के लिए 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक गठित पीठ में सुलह के आधार पर मामलों का निष्पादन हेतु […]

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लोहरदगा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा के तत्वावधान में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया.साथ ही साथ मेगा लोक अदालत-सह-राष्ट्रीय लोक अदालत जो 19 नवम्बर से 23 नवम्बर तक होने वाले मामलों का निष्पादन के लिए 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक गठित पीठ में सुलह के आधार पर मामलों का निष्पादन हेतु गठित पीठ नंबर 1 में डीजे 1 सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कुमार शर्मा, डॉ शम्भूनाथ चौधरी, अधिवक्ता हेमन्त कुमार सिन्हा, पीठ नवम्बर 2 में रौशन लाल शर्मा, पीएलए, अधिवक्ता एनके अग्रवाल, पीठ नंबर 3 में सिविल जज एसएन सिकदर, अधिवक्ता गौतम देव के समक्ष बीएसएनएल एवं बैंक से संबंधित कई मामलों पर सुलह समझौते की बात की गयी.

जो आगे की तिथियों में शामिल रहेगा एवं निष्पादन होगा. मासिक लोक अदालत में निष्पादन हेतु एक पीठ का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चंद्रिका राम एवं अधिवक्ता देवाशीष कार थे. इस पीठ से एनआइएक्ट से संबंधित एक मामले का निष्पादन सुलह समझौते के आधार पर किया गया.

जिसमें विपक्षी द्वारा आवेदक को सोलह हजार रुपये का भुगतान किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा के सचिव एसएन सिंह ने बताया कि ऐसा लोक अदालत के आयोजन से दोनों पक्षकारों एवं आम जनता को सुलह एवं सस्ता न्याय मिल जाता है और उनके मामलों का तत्काल निबटारा हो जाता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा आम जनता को सुलह एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतू सदैव तत्पर है.

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