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यौन शोषण व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

20 हजार आर्थिक जुर्माना भी लगाया लगाया कोडरमा बाजार : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश महिला अत्याचार संजय कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को झांसा देकर यौन शोषण व दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने दोषी करार दिये गये झुमरीतिलैया […]

20 हजार आर्थिक जुर्माना भी लगाया लगाया

कोडरमा बाजार : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश महिला अत्याचार संजय कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को झांसा देकर यौन शोषण व दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने दोषी करार दिये गये झुमरीतिलैया नवादा बस्ती निवासी चंदन यादव (पिता- उमाशंकर यादव) पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जानकारी के अनुसार झुमरीतिलैया की एक युवती ने आरोपी के विरुद्ध महिला थाना में कांड संख्या 09/16 दिनांक 17.03 .2016 को दर्ज कराया था. पीड़िता ने षड्यंत्र के तहत झांसा देकर यौन शोषण करने व गर्भवती होने पर शादी से इंकार करने का आरोप लगाते हुए धारा 376,120बी 34 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पुलिस ने बाद में अभियुक्त चंदन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अनुसंधान में मामला सही पाये जाने पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376/120बी भादवि के तहत न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. उक्त मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण विचारण हेतु वाद को विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया.
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया गया. बीते 18 जनवरी को न्यायालय ने अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त को धारा 376 एवं 120बी भादवि के तहत दोषी करार दिया था और सजा की बिंदु पर सुनवाई हेतु 22 जनवरी को तिथि निर्धारित की थी. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन व मनीष सिंह थे.
जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा व पीड़िता की ओर से अधिवक्ता कुमार रौशन ने अपनी दलीलें रखीं. अदालत के फैसले पर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र व अधिवक्ता कुमार रौशन ने कहा कि सत्य की जीत हुई है. न्यायालय से पीड़िता को न्याय प्राप्त हुआ.
Prabhat Khabar Digital Desk
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