कोडरमा : केंद्र सरकार द्वारा लाये गये नागरिकता संशोधन अधिनियम(सीएए) से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई खतरा नहीं है. भारत में रहने वाले लोग चाहे वे जिस भी संप्रदाय से आते हैं.
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सीएए से किसी भारतीय को खतरा नहीं : अन्नपूर्णा देवी
कोडरमा : केंद्र सरकार द्वारा लाये गये नागरिकता संशोधन अधिनियम(सीएए) से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई खतरा नहीं है. भारत में रहने वाले लोग चाहे वे जिस भी संप्रदाय से आते हैं. यह कानून उन्हें किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा. सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को यह कानून बड़ी […]
यह कानून उन्हें किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा. सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को यह कानून बड़ी राहत देने के लिए बना है. वर्षों से इन देशों में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों का उत्पीड़न हो रहा था.
ऐसे में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसा कानून बनाया है. उक्त बातें कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कही. वो शुक्रवार को झुमरीतिलैया के ब्लॉक परिसर स्थित सांसद बहुउद्देश्यीय भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहीं थीं. अन्नपूर्णा ने कहा कि इस कानून के पास होने के बाद कांग्रेस व कुछ विपक्षी दल विरोध की राजनीति करते हुए लगातार जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं.
खासकर ये दल वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की एकता व अखंडता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. यही नहीं लगातार देश के अंदर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है और भय का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि इस बिल से न तो भारतीय मुसलमानों को खतरा है औन ही अन्य संप्रदाय के लोगों को.
कांग्रेस फूट डालो शासन करो की नीति पर चल रही है. ऐसे में हम आम लोगों से आग्रह करते हैं कि कांग्रेस जैसे दल की बातों में न आयें और शांति का माहौल बनाये रखें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने देश की पुरानी समस्याओं जैसे धारा 370, 35 ए का हल शांतिपूर्वक निकाला. वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर भी फैसला दोनों पक्ष के हित में रहा, पर दूसरी तरफ विपक्षी दल हाय तौबा मचा रहे हैं.
सीएबी के विरोध में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. अन्नपूर्णा ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती है. इस बिल से करोड़ों लोगों को सम्मान मिलेगा. अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था. नये अधिनियम में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर पांच साल भी भारत में रहे हों तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है.
यह भी व्यवस्था की गयी है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी. अन्नपूर्णा ने कहा कि इस नये कानून का भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं है. भारतीय नागरिक पहले की तरह संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्र हैं.
असल में इस कानून को लेकर गलतफहमी फैलयी जा रही है. साफ शब्दों मे कहा जाये, तो यह कानून भारतीय मुस्लिमों पर कोई प्रभाव नहीं डालता. केरल सरकार द्वारा बिल के विरोध में निर्णय लिए जाने के सवाल पर अन्नपूर्णा ने कहा कि किसी भी देश में संवैधानिक टकराहट की स्थिति नहीं होनी चाहिए. यह देश हित में नहीं है.
मौके पर कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता रमेश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष बासुदेव शर्मा, जिप सदस्य राजकुमार यादव, सुनीति सेठ, सुधीर यादव, जिला महामंत्री नितेश चंद्रवंशी, शिवेन्द्र नारायण सिन्हा, मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर जोशी, जूही दासगुप्ता, मानिक चंद सेठ, राजकुमार यादव, राजकिशोर प्रसाद, विजय राम, नगर अध्यक्ष देवनारायन मोदी, दिनेश सिंह, गोपाल कुमार गुतुल, शिवलाल सिंह, प्रभाकर लाल रावत, विनय मोदी, किशोर पंडित, संजय शर्मा, अजय झा, प्रदीप शर्मा, विवेक विकास, सतीश कुमार, रतन चौधरी आदि उपस्थित थे.
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