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हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

Updated at : 21 Feb 2019 1:54 AM (IST)
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हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

कोडरमा : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने नवलशाही के ज्योति देवी हत्याकांड के मामले में आरोपी पति गौरीशंकर साव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं अन्य दो अभियुक्तों ससुर ज्ञानी साव व सास पुनिया देवी को रिहा कर दिया है. जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले के […]

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कोडरमा : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने नवलशाही के ज्योति देवी हत्याकांड के मामले में आरोपी पति गौरीशंकर साव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं अन्य दो अभियुक्तों ससुर ज्ञानी साव व सास पुनिया देवी को रिहा कर दिया है. जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले के जमुआ थाना अंतर्गत मिर्जागंज निवासी कृष्णा साव की पुत्री ज्योति देवी का विवाह गौरीशंकर साव से हुआ था.

बाद में पति सहित ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा दहेज प्रताड़ना को लेकर उसकी हत्या कर दी गयी थी. मृतका के तीन छोटे बच्चे भी हैं. हत्या के बाद मृतका के भाई रविशंकर कुमार ने नवलशाही थाना कांड संख्या 35/16 दिनांक 25.06.16 अंतर्गत धारा 302 भादवि के तहत दर्ज कराया था. 22.09.16 को इस वाद को सत्र न्यायालय में विचारण हेतु भेजा गया, जहां सत्र वाद संख्या 76/16 के रूप में दर्ज करते हुए 21 फरवरी 2017 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठित किया गया.

न्यायालय ने इस कांड की गंभीरता को देखते हुए इसका त्वरित गति से विचारण करते हुए लगभग दो वर्ष में ही अहम फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष की ओर से इस कांड में कुल ग्यारह गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण तथा अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं.
न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिये गये बयान व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस कांड के आरोपी पति गौरीशंकर साव को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर छह महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी, जबकि आरोपी मृतका के ससुर ज्ञानी साव व सास पुनिया देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
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