Khunti : आदिवासी युवतियों से सामूहिक बलात्कार मामले में पादरी की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 12 Sep 2018 9:49 AM (IST)
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Khunti : आदिवासी युवतियों से सामूहिक बलात्कार मामले में पादरी की जमानत याचिका खारिज

खूंटी (झारखंड) : झारखंड में खूंटी जिले के कोचांग थाना क्षेत्र में इस वर्ष जून में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपी मिशन विद्यालय के फादर अल्फांस आइंद की जमानत याचिका जिलाजज ने खारिज कर दी. खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत नेमंगलवारको फादर अल्फांस की जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर […]

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खूंटी (झारखंड) : झारखंड में खूंटी जिले के कोचांग थाना क्षेत्र में इस वर्ष जून में हुए सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपी मिशन विद्यालय के फादर अल्फांस आइंद की जमानत याचिका जिलाजज ने खारिज कर दी.

खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत नेमंगलवारको फादर अल्फांस की जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि उसका अपराध बहुत गंभीर है. इस मामले में अभी कोई रियायत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है.

इससे पूर्व अल्फांस की जमानत याचिका मजिस्ट्रेट के यहां भी खारिज हो गयी थी. उसे पांच आदिवासी युवतियों के सामूहिक बलात्कार के मामले में 23 जून को कोचांग से ही गिरफ्तार किया गया था.

आरोपी फादर ने कथित रूप से अपने मिशन विद्यालय से पांचों युवतियों का अपहरण करवाकर नक्सलियों एवं अपराधियों से बलात्कार कराया था.

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